पवन खेड़ा को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत, 3 मार्च तक जारी रहेगी अंतरिम जमानत

By अंजली चौहान | Published: February 27, 2023 03:36 PM2023-02-27T15:36:11+5:302023-02-27T16:15:04+5:30

गौरतलब है कि असम और उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा हलफनामे दायर करने के लिए अतिरिक्त समय की मांग के बाद अदालत ने उनकी सुरक्षा बढ़ा दी है। मामले की अलगी सुनवाई शुक्रवार को होने की संभवना है। 

Pawan Khera Big relief from Supreme Court interim bail will continue till March 3 | पवन खेड़ा को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत, 3 मार्च तक जारी रहेगी अंतरिम जमानत

फाइल फोटो

Highlightsसुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद पवन खेड़ा की अंतरिम जमानत बढ़ी कोर्ट ने पवन खेड़ा को अतिरिक्त सुरक्षा देने का दिया आदेश मामले में अगली सुनवाई 3 मार्च को हो सकती है

नई दिल्ली:सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को कांग्रेस नेता पवन खेड़ा के मामले में सुनवाई करते हुए उनकी अंतरिम जमानत की अवधि को बढ़ा दिया है। कांग्रेस नेता की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में 3 मार्च तक के लिए सुनवाई टल गई है। कोर्ट ने पवन खेड़ा को बड़ी राहत मिली है।

दरअसल, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पिता के नाम को लेकर उन्होंने आपत्तिजनक टिप्पणी की थी, जिसके कारण 23 फरवरी को दिल्ली एयरपोर्ट ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया था। हालांकि, मामले में सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें अंतरिम जमानत दे दी थी और अब इसकी अवधि भी बढ़ा दी है। 

गौरतलब है कि असम और उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा हलफनामे दायर करने के लिए अतिरिक्त समय की मांग के बाद अदालत ने उनकी सुरक्षा बढ़ा दी है। मामले की अलगी सुनवाई शुक्रवार को होने की संभवना है। 

जानकारी के अनुसार, गुरुवार को पवन खेड़ा कांग्रेस पार्टी के 85वें पूर्ण अधिवेशन में शामिल होने के लिए दिल्ली से रायपुर जा रहे थे। इसी दौरान दिल्ली के इंदिरा गांधी एयरपोर्ट से असम पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था। इस मामले में अगली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट असम और यूपी में दर्ज 3 एफआईआर को एक जगह ट्रांसफर करने पर विचार करेगा।

असम और यूपी सरकार ने केस में दवाब दाखिल करने के लिए कोर्ट से समय मांगा है। जिसके बाद कोर्ट ने सुनवाई को डाल दिया। मालूम हो कि पवन खेड़ा के खिलाफ वाराणसी, लखनऊ और असम में शिकायत दर्ज कराई गई है। पुलिस के अनुसार खेड़ा पर आपराधिक साजिश रचने और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को निशाना बनाने वाली उनकी टिप्पणी पर सांप्रदायिक वैमनस्य भड़काने के आरोप में मामला दर्ज किया गया है। 

बता दें कि 17 फरवरी को अडानी-हिंडनबर्ग मामले में एक प्रेस वार्ता के दौरान पवन खेड़ा ने पीएम मोदी के पिता के नाम को गौतम दास कहा। इसके बाद उन्होंने अपने पास बैठे कार्यकर्ता से पूछा और कहा गौतम दास हो या दामोदर दास, फिर भी उनका काम गौतम दास वाला ही है। 

Web Title: Pawan Khera Big relief from Supreme Court interim bail will continue till March 3

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