पूर्व वित्त मंत्री पी. चिदंबरम को आईएनएक्स मीडिया मामले में दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने 19 सितंबर तक के लिए 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में तिहाड़ जेल भेज दिया है। कोर्ट के आदेश के बाद चिदंबरम आने वाले 14 दिन तिहाड़ जेल में गुजारेंगे। चिदंबरम के जेल में रहते ही 16 सितंबर को उनका जन्मदिन भी आयेगा और इस बार चिदंबरम को अपना जन्मदिन जेल में ही मनाना होगा। 73 वर्षीय चिदंबरम का ये जन्मदिन 74वां होगा।
आईएनएक्स मीडिया केस में सीबीआई ने पूर्व वित्त मंत्री पी. चिदंबरम को न्यायिक हिरासत में भेजने की अपील की थी। हालांकि जिसका चिदंबरम के वकील कपिल सिब्बल ने विरोध किया, लेकिन इसका असर नहीं पड़ा और कोर्ट ने तिहाड़ जेल भेजने का आदेश सुना दिया।
चिदंबरम को 21 अगस्त की रात को सीबीआई ने उनके आवास से गिरफ्तार किया था। चिदंबरम की 15 दिनों की सीबीआई हिरासत की अवधि 5 सितम्बर को समाप्त हुई। जिसके बाद कोर्ट में सुनवाई के बाद उन्हें 14 दिनों के लिए तिहाड़ भेजा गया है।
जेल में पी चिदंबरम को क्या सुविधाएं मिलेगी?
पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम को बृहस्पतिवार की शाम तिहाड़ जेल लाया गया और जेल अधिकारियों के अनुसार उन्हें अलग कोठरी और पश्चिमी शौचालय के अलावा कोई विशेष सुविधा नहीं मिलेगी। अन्य कैदियों की तरह वह जेल के पुस्तकालय का उपयोग कर सकेंगे और एक निश्चित समय तक टेलीविजन देख सकते हैं। आवश्यक मेडिकल जांच के बाद चिदंबरम को जेल नंबर सात में रखा गया है।
आम तौर पर प्रवर्तन निदेशालय के मामलों में आरोपियों को इसी जेल में रखा जाता है। उनके पुत्र कार्ति को भी पिछले साल इसी मामले में उसी कोठरी में 12 दिनों तक रखा गया था। अगस्तावेस्टलैंड और बैंक धोखाधड़ी मामले में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ के भांजे रतुल पुरी भी इसी जेल में बंद हैं। जेल के एक अधिकारी ने कहा कि आम तौर पर रात का खाना सात से आठ बजे के बीच कैदियों को दिया जाता है लेकिन यह उन लोगों के लिए अलग रखा जाता है जो अदालती प्रक्रियाओं के कारण देर से पहुंचते हैं। सामान्यतया रात के खाने में रोटियां, दाल, सब्जी और चावल होता है।
पी चिदंबरम पर क्या है आरोप
सीबीआई ने 15 मई, 2017 को पी. चिदंबरम के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराया था और INX media case मामले में आरोपी बनाया था। सीबीआई ने अपनी शिकायत में लिखा था वित्त मंत्री के रूप में चिदंबरम के कार्यकाल के दौरान 2007 में 305 करोड़ रुपये की विदेशी धनराशि प्राप्त करने के लिए मीडिया समूह को दी गई विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड (एफआईपीबी) मंजूरी में अनियमितताएं हुयीं। इसके बाद, ईडी ने 2018 में इस संबंध में धनशोधन का मामला दर्ज किया था। अदालत ने सीबीआई और ईडी दोनों मामलों में चिदंबरम की अग्रिम जमानत याचिकाओं पर 25 जनवरी को अपना आदेश सुरक्षित रख लिया था।