कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पी चिदंबरम ने आईएनक्स मीडिया भ्रष्टाचार मामले में अपनी सीबीआई हिरासत की अवधि खत्म होने पर जमानत के लिए बृहस्पतिवार को दिल्ली की एक अदालत में जोर नहीं दिया, जिससे उनके पास अब नियमित जमानत का विकल्प रह गया है। पूर्व वित्त मंत्री चिदंबरम को विशेष न्यायाधीश अजय कुमार कुहाड़ ने 19 सितंबर तक के लिए 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में तिहाड़ जेल भेज दिया।
सीबीआई हिरासत की अवधि समाप्त होने के बाद उन्हें दिल्ली की अदालत में पेश किया गया था। कांग्रेस के राज्यसभा सदस्य(चिदंबरम) के वकील ने दलील दी कि उन्हें न्यायिक हिरासत में तिहाड़ जेल भेजने के बजाय उन्हें आईएनएक्स मीडिया से जुड़े धन शोधन मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा हिरासत में लिया जा सकता था।
इस मामले में जांच एजेंसी को 12 सितंबर तक जवाब देने को कहा गया है। हालांकि, इस बीच चिदंबरम के पास सीबीआई द्वारा दर्ज आईएनएक्स मीडिया भ्रष्टाचार मामले में एक नियमित जमानत याचिका दायर करने का विकल्प बचा हुआ है।
संपर्क किये जाने पर मामले से जुड़े कुछ वकीलों ने कहा कि शीर्ष न्यायालय के फैसले पर गौर करने के बाद भविष्य की रणनीति तय की जाएगी। शीर्ष न्यायालय से पूर्व वित्त मंत्री धन शोधन मामले में राहत पाने में नाकाम रहे थे। वकीलों ने कहा कि वे लोग पिछले 15 दिनों में चिदंबरम के सीबीआई की हिरासत में रहने के दौरान भ्रष्टाचार के मामले में की गई जांच का विश्लेषण करेंगे।