देहरादून में पोस्टमार्टम से छूट देने का अधिकार अब उपजिलाधिकारियों को भी

By भाषा | Published: September 1, 2021 05:30 PM2021-09-01T17:30:18+5:302021-09-01T17:30:18+5:30

Now the sub-district magistrates have the right to give exemption from post-mortem in Dehradun | देहरादून में पोस्टमार्टम से छूट देने का अधिकार अब उपजिलाधिकारियों को भी

देहरादून में पोस्टमार्टम से छूट देने का अधिकार अब उपजिलाधिकारियों को भी

देहरादून जिले में प्राकृतिक रूप से होने वाली मौतों के मामले में पोस्टमार्टम की औपचारिकता से छूट देने के​ लिए उपजिलाधिकारियों को अधिकृत कर दिया गया है । इस संबंध में देहरादून के जिलाधिकारी आर राजेश कुमार ने मंगलवार को आदेश जारी कर दिए । इससे पहले, शव के पोस्टमार्टम से छूट देने का अधिकार केवल जिलाधिकारी के पास ही सुरक्षित था । इस आदेश का सबसे अधिक लाभ देहरादून जिले के दूरस्थ क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को मिलेगा जिन्हें पोस्टमार्टम से छूट पाने के लिए देहरादून के चक्कर लगाने पड़ते थे । अब इस प्रक्रिया को विकेन्द्रीकृत करते हुए जिलाधिकारी ने ये अधिकार जिले के सभी उपजिलाधिकारियों को दे दिए हैं और अब किसी व्यक्ति की प्राकृतिक रूप से मृत्यु होने पर उसके परिजनों को उसके शव के पोस्टमार्टम की औपचारिकता से छूट देने का फैसला उपजिलाधिकारी भी कर सकेंगे।

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Web Title: Now the sub-district magistrates have the right to give exemption from post-mortem in Dehradun

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