जम्मू-कश्मीर में अब कोई भी खरीद सकता है जमीन, मोदी सरकार का बड़ा फैसला
By लोकमत न्यूज़ डेस्क | Updated: October 27, 2020 14:38 IST2020-10-27T14:38:01+5:302020-10-27T14:38:01+5:30
अब देश का कोई भी व्यक्ति जम्मू-कश्मीर में व्यक्ति जमीन खरीद सकता है और वहां पर बस सकता है। जम्मू-कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा के मुताबिक, हम चाहते हैं कि बाहर की इंडस्ट्री जम्मू-कश्मीर में लगें, इसलिए इंडस्ट्रियल लैंड में इन्वेस्ट की जरूरत है।

जम्मू-कश्मीर में अब कोई भी खरीद सकता है जमीन, मोदी सरकार का बड़ा फैसला
जम्मू: गृह मंत्रालय ने मंगलवार को जम्मू-कश्मीर में जमीन खरीद-बिक्री मामले में महत्वपूर्ण सूचना जारी की है। मंत्रालय द्वारा जारी किए गए निर्देश के मुताबिक अब केंद्र शासित प्रदेश में कोई भी व्यक्ति जमीन खरीद सकता है और वहां बस सकता है। हालांकि, अभी खेती की जमीन को लेकर रोक जारी रहेगी।
अब देश का कोई भी व्यक्ति जम्मू-कश्मीर में व्यक्ति जमीन खरीद सकता है और वहां पर बस सकता है। जम्मू-कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा के मुताबिक, हम चाहते हैं कि बाहर की इंडस्ट्री जम्मू-कश्मीर में लगें, इसलिए इंडस्ट्रियल लैंड में इन्वेस्ट की जरूरत है। लेकिन खेती की जमीन सिर्फ राज्य के लोगों के लिए ही रहेगी।
With notification of UT of Jammu and Kashmir Reorganisation (Adaptation of Central Laws) Third Order, 2020, twelve state laws have been repealed as a whole out of the 26 others adapted with changes and substitutes. https://t.co/JeBB5UvdbZ
— ANI (@ANI) October 27, 2020
बता दें कि इससे पहले जम्मू-कश्मीर में सिर्फ वहां के निवासी ही जमीन की खरीद-फरोख्त कर सकते थे। लेकिन अब बाहर से जाने वाले लोग भी जमीन खरीदकर वहां पर अपना काम शुरू कर सकते हैं।