नोएडा में आज से 7 दिसंबर तक धारा 163 लागू, इन कामों को करने पर लगी रोक; जानें वजह

By अंजली चौहान | Updated: December 6, 2024 08:36 IST2024-12-06T08:36:03+5:302024-12-06T08:36:36+5:30

Noida: 6 दिसंबर को भीमराव अंबेडकर की जयंती से पहले नोएडा में बीएनएसएस की धारा 163 के तहत प्रतिबंध लगाए गए थे। विवरण यहां देखें।

Noida Section 163 imposed till December 7 ban on doing these things Know the reason | नोएडा में आज से 7 दिसंबर तक धारा 163 लागू, इन कामों को करने पर लगी रोक; जानें वजह

नोएडा में आज से 7 दिसंबर तक धारा 163 लागू, इन कामों को करने पर लगी रोक; जानें वजह

Noida: किसानों के विरोध प्रदर्शन  के कारण दिल्ली से सटे नोएडा बॉर्डर पर पुलिस ने कड़ी सुरक्षा के साथ धारा 163 लगाई है। चूंकि 6 दिसंबर को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की पुण्यतिथि मनाई जाती है इसे देखते हुए बीएनएसएस की धारा 163 के तहत प्रतिबंध लगाए गए है। इस अवसर पर, नोएडा में दलित प्रेरणा स्थल और आसपास के इलाकों में महत्वपूर्ण कार्यक्रम होते हैं।

इस बड़े आयोजन के कारण, नोएडा पुलिस ने स्थल पर सुरक्षा व्यवस्था की है और दलित प्रेरणा स्थल के गेट नंबर 1 और गेट नंबर 2 पर भारी पुलिस बल तैनात रहेगा। इसके अलावा, नोएडा पुलिस ने यातायात को अप्रभावित रखने के लिए एक विशेष योजना तैयार की है।

नोएडा पुलिस ने कहा कि गुरुवार से 7 दिसंबर तक नोएडा में धारा 163 लागू रहेगी और अधिकारियों ने विरोध या प्रदर्शन में शामिल लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की चेतावनी भी दी है।

किसानों के संगठन बीकेयू द्वारा पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जिलों के अपने कार्यकर्ताओं और सदस्यों को बुधवार को ग्रेटर नोएडा के जीरो पॉइंट पर इकट्ठा होने के आह्वान के एक दिन बाद प्रतिबंध लगाए गए हैं।

यह घोषणा किसान संगठन बीकेयू द्वारा पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जिलों से अपने कार्यकर्ताओं और सदस्यों को बुधवार को ग्रेटर नोएडा में जीरो पॉइंट पर एकत्र होने के आह्वान के एक दिन बाद की गई है।

धारा 163 के तहत लागू पांबदियां

सार्वजनिक स्थानों पर सार्वजनिक प्रार्थना, पूजा, जुलूस और धार्मिक आयोजनों पर रोक लगा दी गई है।

मुख्य प्रतिबंधों में लोगों की बड़ी संख्या में गैरकानूनी सभाओं पर रोक, सरकारी कार्यालयों के एक किलोमीटर के दायरे में ड्रोन का अनधिकृत उपयोग शामिल है।

लाउडस्पीकर और ध्वनि प्रवर्धक उपकरणों का उपयोग अनुमेय सीमा से परे प्रतिबंधित है, विशेष रूप से रात 10 बजे से सुबह 6 बजे के बीच।

पुलिस के आदेश के अनुसार, विवादित स्थलों पर ऐसी गतिविधियाँ भी प्रतिबंधित हैं जो प्रथागत नहीं रही हैं।

पुलिस ने चेतावनी दी है कि आदेश या इसके किसी भी हिस्से का उल्लंघन भारतीय दंड संहिता की धारा 188 के तहत दंडनीय होगा।

Web Title: Noida Section 163 imposed till December 7 ban on doing these things Know the reason

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