नेशनल हेराल्ड मामला: आयकर जांच मामले में राहुल गांधी को दिल्ली हाईकोर्ट से नहीं मिली कोई राहत
By रामदीप मिश्रा | Published: August 8, 2018 02:11 PM2018-08-08T14:11:17+5:302018-08-08T14:11:17+5:30
भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) से राज्यसभा सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने आरोप लगाया था कि गांधी परिवार हेराल्ड की संपत्तियों का गलत तरीके से इस्तेमाल कर रहा है।
नई दिल्ली, 08 अगस्तः कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने बुधवार को नेशनल हेराल्ड और यंग इंडिया से जुड़े लेनदेन से संबंधित आयकर मूल्यांकन को दोबारा खोलने और आयकर प्राधिकरण के आदेश को चुनौती देने के लिए दिल्ली हाईकोर्ट का रुख किया, लेकिन उन्हें राहत नहीं मिली है।
दरअसल, राहुल गांधी ने कोर्ट के फैसले को चुनौती दी थी, जिसमें बुधवार को सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान इनकम टैक्स विभाग ने इसी साल मार्च में राहुल को वित्तवर्ष 2011-12 के संदर्भ में टैक्स के दोबारा मूल्यांकन के लिए नोटिस दिया था। विभाग का कहना है कि राहुल गांधी ने यंग इंडिया की डायरेक्टरशिप के बारे में कोई जानकारी नहीं दी थी। इस बात को लेकर राहुल के वकील का कहना है कि जब कोई आय नहीं हुई थी तो कोई टैक्स देनदारी नहीं बनती थी।
No relief granted to Rahul Gandhi from Delhi High Court in Income Tax reassessment notice for FY 2011-12 issued by tax dept in March this yr. Dept had said Rahul Gandhi didn't disclose directorship of Young India. Rahul Gandhi's lawyer said there was no income & no tax liability. pic.twitter.com/hF4p9lnhX8
— ANI (@ANI) August 8, 2018
वहीं, राहुल गांधी के वकील ने हाईकोर्ट से अपील की कि मीडिया इस मामले पर रिपोर्ट न करे, जिसके बाद कोर्ट ने इस दलील को खारिज कर दिया।
Income Tax matter: Counsel for Rahul Gandhi also asked Court to restrain media from publishing the matter, High Court refused to stay media reporting https://t.co/DAIy4OOBpM
— ANI (@ANI) August 8, 2018
आपको बता दें, भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) से राज्यसभा सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने आरोप लगाया था कि गांधी परिवार हेराल्ड की संपत्तियों का गलत तरीके से इस्तेमाल कर रहा है, जिसके बाद बीजेपी इस मामले को लेकर कोर्ट पहुंची थी। इसके बाद 26 जून 2014 को दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने सोनिया गांधी और राहुल गांधी सहित पांच लोंगों को समन जारी किया था। साथ ही साथ कोर्ट में पेश होने का आदेश दिया था। उस समय से यह मामला कोर्ट में चल रहा है।
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