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राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस: यहां जानें क्या होता है उपभोक्ता का अधिकार

By मेघना वर्मा | Updated: December 24, 2018 10:06 IST

किसी व्यापारी से यदि उपभोक्ता को हानि हुई हो या खरीदे गए सामान में कोई खराबी हो या किराए पर ली गई सेवाओं में किसी भी तरह की कमी हो तो उपभोक्ता अपनी शिकायत दर्ज करवा सकते हैं।

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देश भर में 24 दिसंबर को राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस के रूप में मनाया जाता है। हम आप सभी लोग , किसी ना किसी रूप से उभोक्ता है। फिर चाहे वो थोड़ा सामान खरीदना हो या कोई बड़ी चीज। मगर उपभोक्ता के नाते बहुत सी चीजें ऐसी हैं जिनके बारे में हमें नहीं पता होता। या यूं कहें उपभोक्ता होने के नाते हमें अपने अधिकार के बारे में नहीं पता होता। आज इसी उपभोक्ता दिवस पर जानिए अपने अधिकार। 

कौन होता है उपभोक्ता

1986 उपभोक्ता संक्षरण अधिनियम के अनुसार कोई भी व्यक्ति जो अपने उपयोग के लिए सामान खरीदता है उसे ही उपभोक्ता कहते हैं। मगर आज के मार्केट में कालाबजारी, मिलावट, जमाखोरी, कम नाप-तौल जैसे कई संकट है। मगर चूंकी एक ग्राहक को अपने अधिकार के बारे में पता ही नहीं तो इस सभी चीजों के अगेन्स्ट वह अपनी आवाज नहीं उठा पाता। उन्हें इसी अधिकार को बताने के लिए 24 दिसंबर 1986 को उपभोक्ता को उनके अधिकारों के प्रति जागरुक करने के लिए उपभोक्ता दिवस मनाया जाने लगा। 

ये है उपभोक्ताओं को आधिकार

1. खरीदी हुई वस्तु की गुणवत्ता, मात्रा, क्षमता, शुद्धता, स्तर और मूल्य का अधिकार। ताकि गलत व्यापार की पद्धित्तियों से बचा जा सके। 2. उचित मूल्यों पर विभिन्न प्रकार के सामान और सुविधा का पहुंचना।3. अनुचित व्यापार और उभक्ताओं के शोषण के विरूद्ध निपटारन का अधिकार। 4. अपने अधिकार के लिए आवाज उठाने का अधिकार। 5. जीवन और संपत्ति के लिए नुकसानदायक सामान और सेवाओं की ब्रिकी पर रोक। 

करवा सकते हैं शिकायत दर्ज

किसी व्यापारी से यदि उपभोक्ता को हानि हुई हो या खरीदे गए सामान में कोई खराबी हो या किराए पर ली गई सेवाओं में किसी भी तरह की कमी हो तो उपभोक्ता अपनी शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। यदि आपको लगता है किसी भी चीज का मूल्य कुछ और है मगर आपसे उसका दाम कुछ अधिक लिया जा रहा है तो भी आप अपनी शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। 

यहां करवाएं शिकायत दर्ज

आपको अपनी शिकायत दर्ज करवाने के लिए किसी भी तरह के शुल्क की या वकील की जरूर नहीं होती। आप सादे कागज पर अपनी शिकायत और जिसके खिलाफ शिकायत दर्ज करवा रहे हैं उसका पूरा ब्योरा देकर अपनी शिकायत न्यायालय में दर्ज करा सकते हैं। कंज्यूमर कोर्ट में भी आप अपनी शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। 

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