जम्मू-कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्रियों को मिलने वाले भत्ते मोदी सरकार ने किये बंद, अब नहीं मिलेंगी ये मुफ्त सुविधाएं
By भाषा | Updated: April 2, 2020 05:49 IST2020-04-02T05:49:26+5:302020-04-02T05:49:26+5:30
इस संशोधन के बाद पूर्व मुख्यमंत्रियों को अब बिना किराया दिए मकान, आवास के साज-सज्जा पर अधिकतम 35 हजार रुपये प्रति वर्ष खर्च, 48,000 रुपये प्रति वर्ष तक मूल्य के मुफ्त टेलीफोन कॉल, 1,500 रुपये प्रतिमाह तक मुफ्ती बिजली, कार पेट्रोल, चिकित्सा सुविधाएं, ड्राइवर और निजी सहायक आदि नहीं मिलेंगे।

जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अबदुल्ला और महबूबा मुफ्ती। (फाइल फोटो)
केन्द्र ने पूर्ववर्ती जम्मू-कश्मीर राज्य के 138 कानूनों में बदलाव कर या उन्हें समाप्त कर राज्य के पूर्व मुख्यमंत्रियो को मिलने वाले भत्ते बंद कर दिये हैं। बुधवार को जारी गजट अधिसूचना के अनुसार, केन्द्र सरकार ने जम्मू-कश्मीर राज्य विधानसभा सदस्य पेंशन कानून मे संशोधन कर पेंशन की राशि 50 हजार रुपये से बढ़ा कर 75 हजार रुपये प्रतिमाह कर दी है।
कानून के प्रावधान 3-सी, जिसके तहत जम्मू-कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्रियों को तमाम सुविधाएं मिलती थीं, उसे समाप्त कर दिया गया है। इस संशोधन के बाद पूर्व मुख्यमंत्रियों को अब बिना किराया दिए मकान, आवास के साज-सज्जा पर अधिकतम 35 हजार रुपये प्रति वर्ष खर्च, 48,000 रुपये प्रति वर्ष तक मूल्य के मुफ्त टेलीफोन कॉल, 1,500 रुपये प्रतिमाह तक मुफ्ती बिजली, कार पेट्रोल, चिकित्सा सुविधाएं, ड्राइवर और निजी सहायक आदि नहीं मिलेंगे।
यह प्रावधान गजट अधिसूचना के जरिए किए गए हैं जिसका शीर्षक है... जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम (कठिनाइयों को दूर करना) आदेश-2020।