लाइव न्यूज़ :

पुलिस ने कहा, रेप पीड़िता प्लेटफॉर्म पर नजर आती है, जज ने कहा-लड़की के साथ बलात्कार हुआ, उसे आपने छोड़ दिया

By लोकमत न्यूज़ डेस्क | Updated: April 5, 2021 19:35 IST

मामला 2018 का है. उस समय मुंबई में एक चलते ऑटो में दो लोगों ने नाबालिग लड़की के साथ बलात्कार किया था.

Open in App
ठळक मुद्देजून 2018 में राहगीर ने एफआईआर दर्ज कराई थी. राहगीर ने ऑटो से लड़की के चीखने-चिल्लाने की आवाजें सुनी थीं. ऑटो के चारों तरफ काले पर्दे लगे थे.

मुंबईः करीब ढाई साल पुराने रेप के मामले की जांच को लेकर बंबई हाईकोर्ट ने मुंबई पुलिस को कड़ी फटकार लगाई है. हाईकोर्ट ने पुलिस को नाबालिग रेप पीडि़ता को ढूंढकर लाने को कहा है.

इस मामले में आरोपी की जमानत याचिका पर सुनवाई के दौरान जब अदालत ने पुलिस से पूछा कि पीड़िता कहां है? तो पुलिस अधिकारियों ने कहा कि वो अभी भी रेलवे प्लेटफॉर्म पर कभी-कभी नजर आती है. यह जवाब सुनकर जस्टिस भारती डांगरे भड़क गईं.

उन्होंने पुलिस को फटकारते हुए कहा कि ये बहुत ही हैरान करने वाली बात है कि जिस लड़की के साथ बलात्कार हुआ, उसे आपने रेलवे प्लेटफॉर्म पर ही छोड़ दिया. हमारे यहां कानून हैं. कुछ जिम्मेदारियां है, जिससे सुनिश्चित हो सके कि किसी के साथ भी कोई शोषण न हो. क्या जांच करने वालों को कानून के बारे में भी नहीं पता. कैसे किसी रेप पीडि़ता को छोड़ दिया गया, जबकि उसे पुनर्वास गृह ले जाना चाहिए था. 

क्या है मामलाः यह मामला 2018 का है. उस समय मुंबई में एक चलते ऑटो में दो लोगों ने नाबालिग लड़की के साथ बलात्कार किया था. जून 2018 में राहगीर ने एफआईआर दर्ज कराई थी. पुलिस एफआईआर के मुताबिक, राहगीर ने ऑटो से लड़की के चीखने-चिल्लाने की आवाजें सुनी थीं. ऑटो के चारों तरफ काले पर्दे लगे थे.

राहगीर ने जब ऑटो को रोका तो देखा कि एक व्यक्ति लड़की के साथ जबरदस्ती कर रहा है. इसके बाद ट्रैफिक पुलिस की मदद से आरोपियों को पकड़ा गया था. उस समय पीडि़त लड़की ने अपनी उम्र 16 साल बताई थी. अस्पताल से डिस्चार्ज होने के बाद लड़की की रिपोर्ट से पता चला था उसका पहले गर्भपात हो चुका था. साथ ही उसके साथ यौन शोषण होने की बात भी सामने आई थी.

इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर ने टेस्ट कराने की जहमत नहीं उठाई हाईकोर्ट में जब आरोपी ने जमानत याचिका लगाई. तो उसके वकील ने दलील दी कि लड़की नाबालिग नहीं थी और उसके साथ जो हुआ, वो उसकी सहमति से हुआ था. इस पर जस्टिस भारती डांगरे ने कहा कि इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर ने लड़की का टेस्ट कराने की भी जहमत नहीं उठाई, जिससे उसकी सही उम्र पता चल सके.

टॅग्स :मुंबई पुलिसहाई कोर्टरेप
Open in App

संबंधित खबरें

भारतरामअवतार जग्गी हत्याः अमित जोगी को आजीवन कारावास की सजा

क्राइम अलर्टएक वर्ष से शादी का झांसा देकर नाबालिग लड़की से रेप, 23 वर्षीय प्रियेस रंजन अरेस्ट, दहेज में मांगे 500000 रुपये

क्राइम अलर्टबेटी तेरे शरीर में क्यों हो रहा बदलाव, जांच में खुलासा?, 13 वर्षीय लड़की से कई बार बलात्कार, गर्भवती करने के आरोप में 35 वर्षीय आरोपी अरेस्ट

क्राइम अलर्टAndhra Pradesh: सरकारी महिला कर्मचारी से दरिंदगी की हदें पार, चाकू की नोक पर लूटी अस्मत, गुप्तांगों में डाली लोहे की रॉड

क्राइम अलर्टसवाल है कि सिस्टम ने आंखें क्यों मूंद रखी थीं ?

भारत अधिक खबरें

भारतबीजेपी 47वां स्थापना दिवस समारोहः करोड़ों कार्यकर्ता को बधाई, हम पार्टी को अपनी मां मानते हैं?, पीएम मोदी ने एक्स पर लिखा-भावुक पोस्ट, वीडियो

भारतBaramati Bypoll 2026: कौन हैं आकाश मोरे? बारामती उपचुनाव में महाराष्ट्र की उप मुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार से टक्कर?

भारतअसम की जनता ने इस बार दो काम पक्के किए?, पीएम मोदी बोले- एनडीए की हैट्रिक और कांग्रेस के शाही परिवार के नामदार की हार की सेंचुरी का रिकॉर्ड?

भारतपाकिस्तानी सोशल मीडिया की झूठी जानकारी का इस्तेमाल कर पत्नी पर आरोप, सीएम सरमा ने कहा-फर्जी डॉक्यूमेंट्स के साथ जनता के सामने बात?

भारतमुंबई में IIMCAA कनेक्शन्स मीट, फिल्म निर्माता मनोज मौर्य की सिल्वर जुबली सम्मान से सम्मानित