MUMBAI Crime News: 12 वर्ष से कम उम्र की तीन छात्राओं का यौन उत्पीड़न, 28 वर्षीय शिक्षक को पांच साल कठोर कारावास की सजा, कोर्ट ने कहा-आरोपी कोई आम आदमी नहीं, बल्कि शिक्षक है...

By लोकमत न्यूज़ डेस्क | Published: January 31, 2024 11:56 AM2024-01-31T11:56:24+5:302024-01-31T11:58:07+5:30

MUMBAI Crime News: गोवंडी उपनगर के एक स्कूल में शिक्षक के पद पर कार्यरत आरोपी को अदालत ने यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (पॉक्सो) अधिनियम के प्रासंगिक प्रावधानों के तहत दोषी ठहराया।

MUMBAI Crime News Sexual harassment 3 girl students below 12 years of age 28 year old teacher sentenced to 5 years rigorous imprisonment know what court said | MUMBAI Crime News: 12 वर्ष से कम उम्र की तीन छात्राओं का यौन उत्पीड़न, 28 वर्षीय शिक्षक को पांच साल कठोर कारावास की सजा, कोर्ट ने कहा-आरोपी कोई आम आदमी नहीं, बल्कि शिक्षक है...

सांकेतिक फोटो

Highlightsशिक्षक पर अपनी कक्षा की 12 वर्ष से कम उम्र की तीन छात्राओं का यौन उत्पीड़न करने का आरोप था।अदालत ने कहा कि आरोपी कोई आम आदमी नहीं, बल्कि एक शिक्षक है।मस्तिष्क पर जीवन भर के लिए ‘‘मनोवैज्ञानिक और भावनात्मक प्रभाव’’ छोड़ा है।

MUMBAI Crime News:मुंबई की एक विशेष अदालत ने यहां एक स्कूल के 28 वर्षीय शिक्षक को नाबालिग छात्राओं का यौन उत्पीड़न करने के जुर्म में पांच साल कठोर कारावास की सजा सुनाई है। विशेष न्यायाधीश सीमा जाधव ने मंगलवार को आदेश में कहा कि एक शिक्षक से रक्षक के रूप में कार्य करने की अपेक्षा की जाती है और आरोपी के ऐसे जघन्य कृत्यों ने पीड़ितों के मन मस्तिष्क पर जीवन भर के लिए ‘‘मनोवैज्ञानिक और भावनात्मक प्रभाव’’ छोड़ा है। गोवंडी उपनगर के एक स्कूल में शिक्षक के पद पर कार्यरत आरोपी को अदालत ने यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (पॉक्सो) अधिनियम के प्रासंगिक प्रावधानों के तहत दोषी ठहराया। शिक्षक पर अपनी कक्षा की 12 वर्ष से कम उम्र की तीन छात्राओं का यौन उत्पीड़न करने का आरोप था।

बुधवार को उपलब्ध विस्तृत आदेश में अदालत ने कहा कि आरोपी कोई आम आदमी नहीं, बल्कि एक शिक्षक है। न्यायाधीश ने कहा, ‘‘शिक्षक से एक संरक्षक के रूप में कार्य करने की अपेक्षा की जाती है। आरोपी द्वारा किए गए ऐसे जघन्य कृत्यों ने पीड़ितों के मन मस्तिष्क पर जीवन भर के लिए मनोवैज्ञानिक और भावनात्मक प्रभाव डाला है।’’

अदालत ने यह भी कहा कि शिक्षक का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। अदालत ने उसे पांच साल की जेल की सजा सुनाते हुए कहा, ‘‘वर्तमान मामले में तथ्यों को ध्यान में रखते हुए पॉक्सो अधिनियम के प्रासंगिक प्रावधानों के तहत न्यूनतम सजा न्याय के उद्देश्य को पूरा करेगी।’’ 

Web Title: MUMBAI Crime News Sexual harassment 3 girl students below 12 years of age 28 year old teacher sentenced to 5 years rigorous imprisonment know what court said

भारत से जुड़ीहिंदी खबरोंऔर देश दुनिया खबरोंके लिए यहाँ क्लिक करे.यूट्यूब चैनल यहाँ इब करें और देखें हमारा एक्सक्लूसिव वीडियो कंटेंट. सोशल से जुड़ने के लिए हमारा Facebook Pageलाइक करे