मुंबई: रमजान के दौरान मस्जिद में सामूहिक रूप से नमाज अदा करने की अनुमति देने से अदालत का इनकार

By भाषा | Published: April 14, 2021 03:18 PM2021-04-14T15:18:31+5:302021-04-14T15:18:31+5:30

Mumbai: Court refuses to allow mass prayers in mosque during Ramadan | मुंबई: रमजान के दौरान मस्जिद में सामूहिक रूप से नमाज अदा करने की अनुमति देने से अदालत का इनकार

मुंबई: रमजान के दौरान मस्जिद में सामूहिक रूप से नमाज अदा करने की अनुमति देने से अदालत का इनकार

मुंबई, 14 अप्रैल बंबई उच्च न्यायालय ने मुंबई की एक मस्जिद में सामूहिक रूप से नमाज अदा करने की अनुमति देने से यह कहते हुए इनकार कर दिया कि कोविड-19 के चलते ''गंभीर'' हालात पैदा हो गए हैं और लोगों की सुरक्षा अधिक महत्वपूर्ण है।

न्यायमूर्ति आर डी धनुका और न्यायमूर्ति वी जी बिष्ट की अवकाश पीठ ने कहा कि महाराष्ट्र सरकार ने कोरोना वायरस संक्रमण के चक्र को तोड़ने के लिये पाबंदियां लगाने की जरूरत महसूस की है।

अदालत ने कहा, ''धार्मिक रीति-रिवाजों को मनाना या उनका पालन करना महत्वपूर्ण है, लेकिन सबसे अधिक महत्वपूर्ण लोक व्यवस्था और लोगों की सुरक्षा है।''

पीठ ने जुमा मस्जिद ट्रस्ट की ओर से दाखिल याचिका पर सुनवाई करते हुए ये टिप्पणियां कीं। याचिका में दक्षिण मुंबई में स्थित ट्रस्ट की एक मस्जिद में मुसलमानों को पांच वक्त की नमाज अदा करने की अनुमति देने का अनुरोध किया गया था।

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Web Title: Mumbai: Court refuses to allow mass prayers in mosque during Ramadan

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