अयोग्यता याचिका पर बोले बंगाल विधानसभा अध्यक्ष बिमान बनर्जी- भाजपा विधायक हैं मुकुल रॉय
By मनाली रस्तोगी | Published: June 8, 2022 04:40 PM2022-06-08T16:40:55+5:302022-06-08T16:43:48+5:30
सुवेंदु अधिकारी ने उच्च न्यायालय में एक याचिका दायर कर मुकुल रॉय को पहले पीएसी के अध्यक्ष के पद से हटाने और दूसरी बार विधायक के रूप में अयोग्य घोषित करने की मांग की। अदालत ने विधानसभा अध्यक्ष से इस मामले को समाप्त करने को कहा था कि मुकुल रॉय भाजपा विधायक हैं या नहीं।
कोलकाता: पश्चिम बंगाल विधानसभा अध्यक्ष बिमान बनर्जी ने फैसला सुनाया कि मुकुल रॉय भाजपा विधायक हैं। अध्यक्ष का निष्कर्ष सुवेंदु अधिकारी द्वारा उच्च न्यायालय में दायर एक याचिका के बाद आया है जिसमें मुकुल रॉय के टीएमसी में शामिल होने के बाद उन्हें अयोग्य घोषित करने की मांग की गई थी। हाईकोर्ट ने विधानसभा अध्यक्ष से मामले की समीक्षा करने को कहा था।
बुधवार को पश्चिम बंगाल विधानसभा अध्यक्ष ने मुकुल रॉय के भाजपा विधायक बने रहने के अपने पहले के फैसले को बरकरार रखा। बिमान बनर्जी ने कहा, "कलकत्ता उच्च न्यायालय ने मुझे मामले को निपटाने के लिए एक महीने की समय सीमा दी थी। मेरा स्पष्ट रूप से यह विचार है कि याचिकाकर्ता याचिका में दिए गए अपने तर्क के समर्थन में उसके द्वारा पेश किए गए इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य की सामग्री को साबित करने में विफल रहा है। ऐसे में मेरे पास 11.2.2022 को पूर्व में घोषित उसी निर्णय को बरकरार रखने के अलावा और कोई विकल्प नहीं है।"
भाजपा के टिकट पर कृष्णानगर उत्तर सीट से जीते मुकुल रॉय ने जून 2021 में टीएमसी में फिर से शामिल होने के लिए पार्टी छोड़ दी। बाद में सुवेंदु अधिकारी ने उच्च न्यायालय में एक याचिका दायर कर रॉय को पहले पीएसी के अध्यक्ष के पद से हटाने और दूसरी बार विधायक के रूप में अयोग्य घोषित करने की मांग की। अदालत ने विधानसभा अध्यक्ष से इस मामले को समाप्त करने को कहा था कि मुकुल रॉय भाजपा विधायक हैं या नहीं।