मोदी सरनेम मामला: गुजरात हाई कोर्ट से राहुल गांधी को फिलहाल राहत नहीं, अगले महीने आ सकता है फैसला

By विनीत कुमार | Published: May 2, 2023 04:55 PM2023-05-02T16:55:37+5:302023-05-02T17:20:43+5:30

मोदी सरनेम आपराधिक मानहानि मामले में राहुल गांधी को गुजरात हाई कोर्ट से तत्काल राहत नहीं मिली है। अदालत ने कहा कि गर्मियों की छुट्टियों के बाद जून में वह फैसला सुना सकती है।

Modi surname case: Hearing on Rahul Gandhi's petition completed in Gujarat High Court, no interim relief, decision may come next month | मोदी सरनेम मामला: गुजरात हाई कोर्ट से राहुल गांधी को फिलहाल राहत नहीं, अगले महीने आ सकता है फैसला

राहुल गांधी को गुजरात हाई कोर्ट से राहत नहीं (फाइल फोटो)

अहमदाबाद: मोदी सरनेम मानहानि मामले में राहुल गांधी को गुजरात हाई कोर्ट से भी झटका लगा है। राहुल गांधी की याचिका पर कोर्ट ने तत्काल कोई राहत देने से मंगलवार को इनकार कर दिया। अब हाई कोर्ट इस मामले में गर्मी की छुट्टियों के बाद जून में अपना फैसला सुना सकती है। राहुल गांधी ने इस हाई कोर्ट से आपराधिक मानहानि मामले में अपनी दोषसिद्धि पर रोक लगाने की मांग की थी।

इस मामले में सूरत की एक अदालत ने उन्हें दोषी ठहराते हुए दो साल जेल की सजा सुनाई थी, जिसके बाद उन्हें लोकसभा की सदस्यता के अयोग्य ठहरा दिया गया था।

गौरतलब है कि सूरत की सत्र अदालत ने भी दोषसिद्धि पर रोक लगाने की उनकी याचिका खारिज कर दी थी, जिसके खिलाफ गांधी ने हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था।

पिछले बुधवार को जस्टिस गीता गोपी के समक्ष मामले का उल्लेख किया गया था और त्वरित सुनवाई की मांग की गई थी, लेकिन उन्होंने सुनवाई से खुद को अलग कर लिया था। इसके बाद जस्टिस हेमंत प्रच्छक के सामने यह मामला पहुंचा।

गुजरात में भाजपा के विधायक पूर्णेश मोदी द्वारा दायर 2019 के मामले में सूरत की मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट अदालत ने 23 मार्च को पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष को भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धाराओं 499 और 500 (आपराधिक मानहानि) के तहत दोषी ठहराते हुए दो साल जेल की सजा सुनाई थी। गांधी इस मामले में फिलहाल जमानत पर हैं।

Web Title: Modi surname case: Hearing on Rahul Gandhi's petition completed in Gujarat High Court, no interim relief, decision may come next month

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