एमजे अकबर मानहानि मामले में प्रिया रमानी को तलब करने पर 29 जनवरी तक फैसला सुरक्षित

By भाषा | Published: January 22, 2019 01:51 PM2019-01-22T13:51:00+5:302019-01-22T13:51:00+5:30

रमानी ने एम जे अकबर पर यौन दुर्व्यवहार के आरोप लगाए थे जिसके बाद अकबर ने उनके खिलाफ मानहानि का मामला दर्ज कराया था।

MJ Akbar's defamation case against journalist Priya Ramani Court reserves the order will be passed on 29th January | एमजे अकबर मानहानि मामले में प्रिया रमानी को तलब करने पर 29 जनवरी तक फैसला सुरक्षित

एमजे अकबर मानहानि मामले में प्रिया रमानी को तलब करने पर 29 जनवरी तक फैसला सुरक्षित

दिल्ली की एक अदालत ने पूर्व केंद्रीय मंत्री एम जे अकबर द्वारा दायर मानहानि के एक मामले में पत्रकार प्रिया रमानी को आरोपी के तौर पर तलब करने को लेकर अपना आदेश 29 जनवरी के लिए सुरक्षित रख लिया। 

रमानी ने एम जे अकबर पर यौन दुर्व्यवहार के आरोप लगाए थे जिसके बाद अकबर ने उनके खिलाफ मानहानि का मामला दर्ज कराया था।

अतिरिक्त चीफ मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट समर विशाल ने अकबर के वकील की दलील सुनने के बाद आदेश सुरक्षित रख लिया। वकील ने तर्क दिया कि रमानी के खिलाफ प्रथम दृष्टया एक मामला बनता है। 

पिछले साल 17 अक्टूबर को केंद्रीय मंत्री के तौर पर इस्तीफा देने वाले अकबर ने रमानी के खिलाफ आपराधिक मानहानि की शिकायत दर्ज कराई थी। 


भारत में चले ‘मी टू’ अभियान के दौरान अकबर का नाम सोशल मीडिया पर खूब उछला था। इस दौरान वह नाइजीरिया में थे। रमानी ने अकबर पर 20 साल पहले उनके साथ यौन दुर्व्यवहार करने का आरोप लगाया था। अकबर ने इन आरोपों से इनकार किया था।

Web Title: MJ Akbar's defamation case against journalist Priya Ramani Court reserves the order will be passed on 29th January

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