मक्का मस्जिद ब्लास्ट केस पर फैसला देकर रिजाइन करने वाले जज का इस्तीफा नामंजूर
By पल्लवी कुमारी | Updated: April 19, 2018 12:30 IST2018-04-19T12:30:24+5:302018-04-19T12:30:24+5:30
आंध्र प्रदेश और तेलंगाना हाईकोर्ट ने कहा है कि जज रविंदर रेड्डी जल्द से जल्द अपने काम पर वापस लौटे। उनका इस्तीफा हमने मंजूर नहीं किया है।

मक्का मस्जिद ब्लास्ट केस पर फैसला देकर रिजाइन करने वाले जज का इस्तीफा नामंजूर
हैदराबाद, 19 अप्रैल: हैदराबाद की मक्का मस्जिद ब्लास्ट मामले में फैसला सुनाने के कुछ ही घंटों बाद स्पेशल एनआईए कोर्ट के जज रविंदर रेड्डी ने इस्तीफा दे दिया था। लेकिन उनका इस्तीफा आंध्र प्रदेश और तेलंगाना हाईकोर्ट ने ना मंजूर कर दिया है।
आंध्र प्रदेश और तेलंगाना हाईकोर्ट ने कहा है कि जज रविंदर रेड्डी जल्द से जल्द अपने काम पर वापस लौटे। उनका इस्तीफा हमें मंजूर नहीं किया जाएगा। बता दें कि रविंदर रेड्डी ने आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को अपना इस्तीफा भेजा था। जज रविंदर रेड्डी ने इस्तीफे के पीछे निजी कारण बताया था।
The resignation of NIA special court judge Ravinder Reddy, who delivered verdict in #MeccaMasjidBlast case, has been rejected by High Court of Andhra Pradesh and Telangana. He has been asked to attend to his duties immediately: Sources pic.twitter.com/JQWLdLcpJh
— ANI (@ANI) April 19, 2018
स्पेशल एनआइए कोर्ट ने 11 साल पुराने कोर्ट में सोमवार को फैसला सुनाते हुए सभी 5 आरोपियों को सबूतों के अभाव में बरी कर दिया। जज रविंदर रेड्डी ने इस्तीफे के पीछे निजी कारण बताया है।
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क्या है मक्का मस्जिद विस्फोट मामला?
18 मई 2007 को हैदराबाद की मक्का मस्जिद में जुमे की नमाज के दौरान विस्फोट हुआ। इस धमाके में 9 लोगों की मौत हो गई थी और 58 लोग घायल हुए थे। इस घटना को लेकर खूब हंगामा हुआ। लोग सड़कों पर निकल आए। पुलिस और प्रदर्शनकारियों में झड़पें हुई। इसमें पांच और लोग मारे गए। इस मामले की 11 महीने तक जांच चली जिसमें 160 चश्मीदीद गवाहों के बयान दर्ज किए गए। एनआईए कोर्ट ने 16 अप्रैल 2018 को फैसला सुनाया जिसमें सभी आरोपियों को बरी कर दिया गया।