महाराष्ट्र : सत्र अदालत ने रंगदारी मामले में महिला कांस्टेबल की दोषसिद्धि बरकरार रखी

By भाषा | Updated: December 12, 2021 18:44 IST2021-12-12T18:44:24+5:302021-12-12T18:44:24+5:30

Maharashtra: Sessions court upholds conviction of woman constable in extortion case | महाराष्ट्र : सत्र अदालत ने रंगदारी मामले में महिला कांस्टेबल की दोषसिद्धि बरकरार रखी

महाराष्ट्र : सत्र अदालत ने रंगदारी मामले में महिला कांस्टेबल की दोषसिद्धि बरकरार रखी

ठाणे (महाराष्ट्र), 12 दिसंबर ठाणे जिले में कल्याण की एक सत्र अदालत ने जबरन वसूली के मामले में एक महिला कांस्टेबल की दोषसिद्धि एवं छह माह की सश्रम कैद की सजा बरकरार रखी है।

कांस्टेबल रोहिणी अंकुश भोसले को 2004 में यहां मुर्बाद की मजिस्ट्रेट अदालत ने इस मामले में दोषी ठहराया था। भोसले ने इसके विरूद्ध कल्याण की सत्र अदालत में अपील की थी जिसे शुक्रवार को अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश एस एस गोरवाडे ने खारिज कर दी। भोसले को सेवा से बर्खास्त कर दिया गया है।

अतिरिक्त सरकारी वकील सचिन कुलकर्णी ने कहा कि भोसले ने 2003 में एक दुकानदार को पेट्रोल की कालाबाजारी में फंसा देने की धमकी देकर उससे 15000 रुपये की रंगदारी वसूली थी।

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Web Title: Maharashtra: Sessions court upholds conviction of woman constable in extortion case

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