महाराष्ट्र में प्रतिबंधित हुई प्लास्टिक-पॉलिथीन, इस्तेमाल किया तो 25,000 रुपये तक जुर्माना
By लोकमत समाचार हिंदी ब्यूरो | Published: June 23, 2018 04:13 PM2018-06-23T16:13:34+5:302018-06-23T16:15:32+5:30
महाराष्ट्र सरकार का प्लास्टिक पर राज्यव्यापी प्रतिबंध आज से प्रभावी रूप से लागू हो गया है। प्रतिबंध के बावजूद इनका इस्तेमाल करने वाले से पहली बार पांच हजार रूपए,दूसरी बार 10 हजार रूपए का जुर्माना वसूला जाएगा और तीसरी बार 25 हजार रूपए और तीन माह के करावास तक की सजा दी सकती है।
मुंबई, 23 जून। महाराष्ट्र सरकार का प्लास्टिक पर राज्यव्यापी प्रतिबंध आज से प्रभावी रूप से लागू हो गया है। प्रतिबंध के बावजूद इनका इस्तेमाल करने वाले से पहली बार पांच हजार रूपए,दूसरी बार 10 हजार रूपए का जुर्माना वसूला जाएगा और तीसरी बार 25 हजार रूपए और तीन माह के करावास तक की सजा दी सकती है। मुख्यमंत्री देवेन्द्र फडणवीस ने पीटीआई भाषा से कहा कि प्लास्टिक प्रतिबंध तभी सफल हो सकता है जब सभी पक्षकार इस पहल का समर्थन करें।
उन्होंने कहा, ‘‘हम प्लास्टिक के जिम्मेदार तरीके से इस्तेमाल को प्रमोट करना चाहते हैं इसलिए हमने उस प्रकार के प्लास्टिक पर प्रतिबंध लगाया है जिसे एकत्रित नहीं किया जा सकता और जिसका पुन:चक्रण(रीसाइकिल) नहीं किया जकता।’’
मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रतिबंध प्रदूषकों पर एक प्रकार का दायित्व डालेगा लेकिन इसी के साथ कुछ छूट भी दी गई है ताकि बाजार में बेहतर विकल्प आने तक रोजगार प्रभावित नहीं हो। इसके साथ ही उन्होंने कहा, ‘‘हम पुलिस राज को बढ़ाना नहीं चाहते और व्यापारियों तथा छोटे कारोबारियों की चिंताओं को दूर करना चाहते हैं।’’
राज्य सरकार ने 23 मार्च को प्लास्टिक सामग्री जैसे एक बार इस्तेमाल में आने वाले बैग, चम्मच,प्लेट, पीईटी और पीईटीई बोतलों तथा थर्माकोल के सामान का निर्माण, इस्तेमाल, बिक्री, वितरण तथा भंडारण पर रोक लगा दी थी।
सरकार ने मौजूद भंडार के निस्तारण के लिए तीन महीने का वक्त दिया था। युवा सेना के प्रमुख आदित्य ठाकरे ने प्रतिबंध की सराहना की है। उन्होंने कहा कि लोगों को शुरूआत में थोड़ी मुश्किले होंगी लेकिन वक्त के साथ उन्हें इसकी आदत हो जाएगी। ठाकरे ने कहा, ‘‘यह निर्णय आने वाली पीढ़ियों की किस्मत बदल देगा। मुझे भरोसा है कि सरकार का यह निर्णय पूरे विश्व के लिए उदाहरण बनेगा।