महाराष्ट्र: पूर्व गृहमंत्री अनिल देशमुख को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया

By विशाल कुमार | Updated: November 15, 2021 15:09 IST2021-11-15T15:07:19+5:302021-11-15T15:09:03+5:30

राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (एनसीपी) के वरिष्ठ नेता को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने पीएमएलए की विभिन्न धाराओं के तहत बीते 1 नवंबर को करीब 12 घंटे की पूछताछ के बाद देर रात गिरफ्तार कर लिया था।

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महाराष्ट्र के पूर्व गृहमंत्री अनिल देशमुख. (फाइल फोटो)

Highlights बॉम्बे हाईकोर्ट ने देशमुख को 12 नवंबर तक ईडी की हिरासत में भेज दिया था। ईडी ने 1 नवंबर को करीब 12 घंटे की पूछताछ के बाद देर रात गिरफ्तार किया था।

मुंबई: एक विशेष अदालत ने महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख को मनी लॉन्ड्रिंग निवारक अधिनियम (पीएमएलए) के तहत 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया।

राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (एनसीपी) के वरिष्ठ नेता को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने पीएमएलए की विभिन्न धाराओं के तहत बीते 1 नवंबर को करीब 12 घंटे की पूछताछ के बाद देर रात गिरफ्तार कर लिया था।

विशेष अवकाशकालीन अदालत ने छह नवंबर को 71 वर्षीय देशमुख को न्यायिक हिरासत में भेजा था और ईडी की हिरासत बढ़ाने की मांग खारिज कर दी थी। 

इसके एक दिन बाद ही बॉम्बे हाईकोर्ट ने निचली अदालत के आदेश को रद्द करते हुए देशमुख को 12 नवंबर तक ईडी की हिरासत में भेज दिया था। 

पूर्व मंत्री को शुक्रवार को पीएमएलए की विशेष अदालत के न्यायाधीश एचएस सठभाई के समक्ष पेश किया गया, जिन्होंने उनकी हिरासत की अवधि 15 नवंबर तक बढ़ा दी।

मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह ने देशमुख के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग और धन उगाही के गंभीर आरोप लगाए थे।

सिंह ने आरोप लगाया था कि देशमुख कई गलत कामों में शामिल थे, जिसमें निलंबित पुलिस अधिकारी सचिन वझे को मुंबई में बार और रेस्तरां से 100 करोड़ रुपये इकट्ठा करने के लिए कहना शामिल था।

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