मद्रास हाईकोर्ट ने तमिलनाडु के मंदिरों में मोबाइल फोन पर लगाया प्रतिबंध, जानें क्यों लिया फैसला?
By लोकमत न्यूज़ डेस्क | Published: December 3, 2022 08:09 AM2022-12-03T08:09:24+5:302022-12-03T08:16:55+5:30
Highlightsकोर्ट ने कहा कि मंदिरों में फोन डिपॉजिट लॉकर स्थापित किए जाने चाहिए। आदेश का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए सुरक्षा कर्मियों की नियुक्ति भी की जाएगी।
चेन्नई: मद्रास हाईकोर्ट ने तमिलनाडु के मंदिरों में मोबाइल फोन पर प्रतिबंध लगा दिया है। कोर्ट ने कहा कि मंदिरों में मोबाइल फोन के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगाने का कदम पूजा स्थलों की शुद्धता और पवित्रता बनाए रखना है।
लोगों को असुविधा से बचाने के लिए कोर्ट ने कहा कि मंदिरों में फोन डिपॉजिट लॉकर स्थापित किए जाने चाहिए। इस आदेश का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए सुरक्षा कर्मियों की नियुक्ति भी की जाएगी।