भोपालः न्याय की तलाश में सीएम हाउस के सामने पॉलिटेक्निक टावर पर चढ़ी युवती, जानिए मामला
By सतीश कुमार सिंह | Published: October 10, 2020 02:10 PM2020-10-10T14:10:50+5:302020-10-10T14:11:37+5:30
लड़की का कहना है कि पुलिस न्याय न दिलाकर मानसिक प्रताड़ना कर रही है और केस वापस लेने का दबाव बना रही है। उसने कहा कि वह थाने में छेड़छाड़ की शिकायत की थी।
भोपालःमध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में अजीब मामला देखने को मिला। फिल्म शोले की तर्ज पर युवती टॉवर पर चढ़ गई। फिल्म शोले में अभिनेता धर्मेंद्र टंकी पर चढ़ गए थे।
यहां पर अलग मामला था। युवती कई दिन से न्याय के लिए भटक रही थी। मुख्यमंत्री आवास के सामने पॉलिटेक्निक टावर पर चढ़ गई। लड़की का कहना है कि पुलिस न्याय न दिलाकर मानसिक प्रताड़ना कर रही है और केस वापस लेने का दबाव बना रही है। उसने कहा कि वह थाने में छेड़छाड़ की शिकायत की थी।
युवती का आरोप है कि आरोपी को गिरफ्तार करने के बजाय पुलिस उस पर और उसके परिवार पर रिपोर्ट वापस लेने का दबाव बना रही है। मौके पर पहुंची पुलिस ने युवती को टावर से सुरक्षित उतारा और आरोपी के खिलाफ सख्त कार्रवाई का आश्वासन दिया। टावर पर चढ़ी युवती की पहचान सुनीता थापा के रूप में हुई है।
महिला ने कहा कि जब तक आरोपी के खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी, तब तक वह टावर से नीचे नहीं उतरेगी। हालांकि, बाद में श्यामला हिल्स पुलिस थाना और नगर निगम की टीम ने युवती को समझा-बुझाकर करीब 15 मिनट बाद टावर से सुरक्षित नीचे उतार दिया। वहीं, कोहेफिजा पुलिस ने दावा किया कि महिला के टावर में चढ़ने से करीब आधा घंटा पहले ही आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया था।
श्यामला हिल्स पुलिस थाना प्रभारी तरुण भाटी ने बताया कि महिला के अनुसार उसने शहर के कोहेफिजा पुलिस थाने में छह अक्टूबर को 31 वर्षीय आकाश के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई थी, लेकिन पुलिस इस मामले में कोई कार्रवाई नहीं कर रही थी।
उन्होंने कहा कि जैसे ही हमें इसकी जानकारी मिली, पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची और भोपाल नगर निगम की टीम के साथ मिलकर महिला को समझा-बुझाकर 10 से 15 मिनट के अंदर ही टावर से सुरक्षत नीचे उतारा गया। इसी बीच, कोहेफिजा पुलिस थाने के उप निरीक्षक नितिन मेहरवार ने बताया कि महिला द्वारा छेड़छाड़ के मामले में दर्ज प्राथमिकी पर पुलिस द्वारा कार्रवाई नहीं करने की बात गलत है।
उन्होंने कहा कि महिला ने छह अक्टूबर को आकाश के खिलाफ हमारे थाने में छेड़छाड़ एवं मारपीट की शिकायत की थी, जिस पर हमने भादंवि की धारा 354 (स्त्री की लज्जा भंग करने के आशय से उस पर हमला या आपराधिक बल का प्रयोग) के तहत मामला दर्ज किया था। तभी से उसके खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं और सबूत जुटाने में लगे हुए थे। मेहरवार ने दावा किया कि इस महिला को पता ही नहीं था कि उसके टावर पर चढ़ने से करीब आधा घंटा पहले ही हमने आरोपी आकाश को गिरफ्तार भी कर लिया था।