Lockdown: गृह मंत्रालय ने दुकानदारों की दी बड़ी राहत, आज से इन जगहों पर सभी तरह की दुकानें खोलने की छूट, मॉल रहेंगे बंद
By लोकमत न्यूज़ डेस्क | Updated: April 25, 2020 02:42 IST2020-04-25T00:56:21+5:302020-04-25T02:42:45+5:30
केंद्रीय गृहमंत्रालय ने एक आदेश जारी कर आज से राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में दुकान और स्थापना अधिनियम के तहत आने वाली सभी तरह की दुकानों को खोलने की छूट दी है।

तस्वीर का इस्तेमाल केवल प्रतीकात्मक तौर पर किया गया है। (फाइल फोटो)
देशभर में कोरोना वायरस महामारी के चलते जारी लॉकडाउन के बीच केंद्रीय गृह मंत्रालय ने दुकानदारों को बड़ी राहत दी है। केंद्र सरकार ने शुक्रवार को कहा कि निगम क्षेत्रों से बाहर वाले इलाके में स्थित बाजार परिसरों की दुकानों को खोलने की इजाजत दी गई है लेकिन इन दुकानों में सिर्फ 50 फीसदी ही कर्मचारी काम करेंगे और मास्क पहनने से लेकर सामाजिक दूरी समेत सभी तय दिशा-निर्देशों का पालन करना होगा।
हालांकि, इस छूट में बहु और एकल ब्रांड की मॉल वाली दुकानें शामिल नहीं हैं। केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला ने एक आदेश में कहा कि नगर निगमों के दायरे और उसके पड़ोस में स्थित सभी एकल दुकानों को बंद के दौरान खोले जाने की अनुमति होगी। हालांकि, नगर निगम के दायरे में स्थित बाजार वाले स्थानों की दुकानें तीन मई तक बंद रहेंगी। यह छूट संक्रमण के अति प्रभावित इलाकों में नहीं दी गई है।
Relaxations not applicable in Hotspots/containment zones: Ministry of Home Affairs https://t.co/847u21F5D8
— ANI (@ANI) April 24, 2020
बता दें कि भारत सरकार ने कोरोना से जंग के खिलाफ पहले 21 दिन के लॉकडाउन की घोषणा की थी, जोकि 14 अप्रैल को खत्म होना था लेकिन महामारी के बढ़ते मामले देख सरकार ने 3 मई तक लॉकडाउन बढ़ा दिया था।
इस दौरान रोजमर्रा की केवल जरूरी चीजों- जैसे कि फल, सब्जी, दूध आदि की बिक्री के लिए अनुमति मिली थी। केंद्र सरकार के ताजा फैसले के मुताबिक, अब निगम क्षेत्रों से बाहर वाले इलाके में स्थित बाजार परिसरों की सभी तरह की दुकानों को खोलने की इजाजत दी गई है।
(पीटीआई-भाषा इनपुट के साथ)