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Lockdown extension: एक्शन में केंद्र सरकार, सभी उप सचिवों, उससे उच्च स्तर के अधिकारियों को कार्यालय आने को कहा

By भाषा | Updated: April 15, 2020 15:30 IST

केंद्र सरकार के मंत्री ऑफिस आकर काम करना शुरू कर दिया है। अब उप सचिव एवं उससे उच्च स्तर के अधिकारी 100 फीसदी उपस्थिति के साथ काम करेंगे। ग्रुप सी और इससे निचली श्रेणी के 33 प्रतिशत तक कर्मचारी कार्यालय आ सकते हैं,जो सामाजिक मेलजोल से दूरी के अनुरूप होगी।

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ठळक मुद्देपुलिस, होम गार्ड, सिविल डिफेंस, अग्निशमन और आपात सेवाएं, आपदा प्रबंधन, कारागार और नगर निकाय सेवाएं बगैर किसी प्रतिबंध के काम करेंगे। इसमें कहा गया है, ‘‘राज्य एवं केंद्र शासित सरकारों के अन्य सभी विभाग सीमित कर्मचारियों के साथ काम करेंगे। ’’

नई दिल्लीः केंद्र सरकार ने बुधवार को सभी उप सचिवों और उससे उच्च स्तर के अधिकारियों को कार्यालय आने के लिये कहा है। एक आधिकारिक बयान में यह जानकारी दी गयी है।

कोरोना वायरस संक्रमण को फैलने से रोकने के लिये लागू लॉकडाउन के चलते ये अधिकारी करीब तीन हफ्तों से घर से ही काम कर रहे थे। संयुक्त सचिव और उससे उच्च स्तर के सभी अधिकारी केंद्र सरकार के संबद्ध विभागों में सोमवार से लौटे हैं।

गृह मंत्रालय द्वारा जारी लॉकडाउन दिशानिर्देशों के मुताबिक, ‘‘शेष अधिकारी एवं कर्मचारी जरूरत के अनुसार 33 प्रतिशत तक उपस्थित रहेंगे।’’ इसमें कहा गया है कि सभी मंत्रालय एवं विभाग, और उनके नियंत्रण वाले कार्यालय उप सचिव एवं उससे उच्च स्तर के अधिकारी 100 फीसदी उपस्थिति के साथ काम करेंगे।

दिशानिर्देश में कहा गया है कि इसके अलावा, रक्षा, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, आपदा प्रबंधन और पूर्व चेतावनी एजेंसियां, राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र, भारतीय खाद्य निगम, एनसीसी, नेहरू युवा केंद्र और सीमा शुल्क विभाग बगैर किसी प्रतिबंध के कामकाज करेंगे।

राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेशों के कार्यालयों के बारे में गृह मंत्रालय ने कहा कि जिला प्रशासन एवं कोषागार (अकाउंटेंट जनरल के क्षेत्र कार्यालय सहित) सीमित कर्मचारियों के साथ काम करेंगे। इसमें कहा गया है, ‘‘हालांकि, लोक सेवाओं की आपूर्ति सुनिश्चित की जाएगी और ऐसे राज्यों के लिये आवश्यक कर्मचारी तैनात किये जाएंगे।’’ इसमें कहा गया है, ‘‘राज्य एवं केंद्र शासित सरकारों के अन्य सभी विभाग सीमित कर्मचारियों के साथ काम करेंगे। ’’

मंत्रालय द्वारा जारी दिशानिर्देश में कहा गया है, ‘‘ग्रुप ए और बी के अधिकारी जरूरत के मुताबिक कार्यालय आ सकते हैं। ग्रुप सी और इससे निचली श्रेणी के 33 प्रतिशत तक कर्मचारी कार्यालय आ सकते हैं,जो सामाजिक मेलजोल से दूरी के अनुरूप होगी।’’ इसमें कहा गया है कि पुलिस, होम गार्ड, सिविल डिफेंस, अग्निशमन और आपात सेवाएं, आपदा प्रबंधन, कारागार और नगर निकाय सेवाएं बगैर किसी प्रतिबंध के काम करेंगे। 

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