नाबालिग के अपहरण और बलात्कार के दोषी को आजीवन कारावास

By भाषा | Published: November 27, 2020 05:14 PM2020-11-27T17:14:55+5:302020-11-27T17:14:55+5:30

Life imprisonment for the kidnapping and rape of a minor | नाबालिग के अपहरण और बलात्कार के दोषी को आजीवन कारावास

नाबालिग के अपहरण और बलात्कार के दोषी को आजीवन कारावास

बलिया (उत्तर प्रदेश), 27 नवंबर स्थानीय अदालत ने 16 साल की किशोरी का अपहरण कर उसके साथ बलात्कार करने के दोषी को शुक्रवार को आजीवन कारावास की सजा सुनाई।

अभियोजन पक्ष के अनुसार गड़वार थाना क्षेत्र में 29 दिसम्बर 2018 को मुहम्मद हुसैन ने किशोरी का अपहरण कर उसके साथ बलात्कार किया।

विशेष न्यायाधीश शिव कुमार द्वितीय की अदालत ने मुकदमे की सुनवाई पूरी होने के बाद हुसैन को दोषी करार देते हुए उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई और 45 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया।

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Web Title: Life imprisonment for the kidnapping and rape of a minor

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