लद्दाख को मिला नया वाहन पंजीयन टैग, LA से शुरू होगा गाड़ियों का नंबर
By लोकमत न्यूज़ डेस्क | Updated: December 2, 2019 13:13 IST2019-12-02T13:13:34+5:302019-12-02T13:13:34+5:30
सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय की एक राजपत्रित अधिसूचना के अनुसार, ‘‘केंद्र सरकार ने मोटर वाहन अधिनियम 1988 में निहित शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए तत्कालीन भूतल परिवहन मंत्रालय द्वारा 12 जून 1989 को प्रकाशित अधिसूचना एसओ-444(ई) में संशोधन किया है।

सरकार ने पांच अगस्त को अनुच्छेद 370 को समाप्त कर दिया था।
लद्दाख में वाहनों के पंजीयन के लिये सरकार ने एक नये पंजीयन टैग ‘एलए’ की शुरुआत की है।
सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय की एक राजपत्रित अधिसूचना के अनुसार, ‘‘केंद्र सरकार ने मोटर वाहन अधिनियम 1988 में निहित शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए तत्कालीन भूतल परिवहन मंत्रालय द्वारा 12 जून 1989 को प्रकाशित अधिसूचना एसओ-444(ई) में संशोधन किया है।
इसके तहत क्रम संख्या 17 में बदलाव लाते हुए इसमें क्रम संख्या 17ए के तहत लद्दाख एलए को जोड़ा गया है।’’ सरकार ने पांच अगस्त को अनुच्छेद 370 को समाप्त कर दिया था तथा जम्मू कश्मीर और लद्दाख नाम से दो नये केंद्रशासित प्रदेश का गठन किया है। लद्दाख में कारगिल और लेह दो जिले हैं तथा यह अब दूसरा सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश है।