कोविड- 19 : शराब की दुकान को कारण बताओ नोटिस
By भाषा | Published: June 24, 2021 04:31 PM2021-06-24T16:31:03+5:302021-06-24T16:31:03+5:30
नयी दिल्ली, 24 जून राज्य आबकारी विभाग ने राष्ट्रीय राजधानी में कोविड-19 महामारी के बीच सामाजिक दूरी बनाए रखने के नियम का पालन नहीं करने को लेकर शराब की एक दुकान को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। विभाग ने पाया है कि दुकान का एल-6 लाइसेंस तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाना चाहिये।
एल-6 लाइसेंस भारतीय शराब/बीयर के खुदरा दुकानदारों को दिया जाता है और यह दिल्ली सरकार के केवल चुनिंदा उपक्रमों को ही मिलता है।
दिल्ली उपभोक्ता सहकारी थोक स्टोर (डीसीसीडब्ल्यू) की ओर से 22 जून को रोशन आरा रोड पर स्थित दुकान संख्या 4058 को यह नोटिस जारी किया गया है। नोटिस में कहा गया है, उपायुक्त (आबकारी) ने पाया है कि दुकान का एल-6 लाइसेंस तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जा सकता है।
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