कोविड-19: अदालती मामले दायर करने के लिए बढ़ाई गई समय सीमा दो अक्टूबर को होने वाली है समाप्त
By भाषा | Updated: September 25, 2021 21:33 IST2021-09-25T21:33:47+5:302021-09-25T21:33:47+5:30

कोविड-19: अदालती मामले दायर करने के लिए बढ़ाई गई समय सीमा दो अक्टूबर को होने वाली है समाप्त
नयी दिल्ली, 25 सितंबर उच्चतम न्यायालय ने कहा है कि कोविड-19 महामारी के मद्देनजर अदालती मामले दायर करने के लिए समय सीमा में दी गई छूट दो अक्टूबर को समाप्त होने वाली है।
प्रधान न्यायाधीश एन वी रमण की अध्यक्षता वाली पीठ ने आदेश दिया कि पिछले साल 15 मार्च से इस साल दो अक्टूबर तक दी गई अवधि समय सीमा के कंप्यूटिंग से बाहर मानी जाएगी।
न्यायालय ने कहा कि उन मामलों में, जहां समय सीमा 15 मार्च 2020 से दो अक्टूबर 2021 की अवधि के दौरान समाप्त हो जाएगी, सभी व्यक्तियों के पास अब भी तीन अक्टूबर से 90 दिनों की समय सीमा होगी या मूल रूप से बची अवधि होगी, जो भी लंबी (अवधि) हो।
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