केरल उच्च न्यायालय ने आरटी-पीसीआर की कीमत 500 रु करने के सरकार के फैसले की सराहना की
By भाषा | Published: May 4, 2021 07:07 PM2021-05-04T19:07:15+5:302021-05-04T19:07:15+5:30
कोच्चि, चार मई केरल उच्च न्यायालय ने कोविड-19 की आरटी-पीसीआर जांच के मूल्य को 1700 रुपये से घटाकर 500 रुपये करने के राज्य सरकार के हाल के फैसले की तारीफ की है।
बहरहाल, अदालत ने सरकार से यह जानना चाहा कि क्या उसे इस तरह के आदेश जारी करने का अधिकार है।
अदालत ने यह टिप्पणी कम से कम 10 निजी प्रयोगशालाओं के मालिकों की ओर से दायर याचिकाओं पर की है जिन्होंने जांच की कीमत कम करने को चुनौती दी है।
सरकार ने अदालत को सूचित किया कि शुक्रवार तक उसके रुख के बारे में बता दिया जाएगा।
इस बीच सरकार ने चीजों का स्वत: संज्ञान लिया और सरकार से कहा कि वे टीकाकरण केंद्रों पर भीड़ लगने से रोकने के लिए पर्याप्त संख्या में पुलिस बल तैनात करे।
अदालत ने मामले में केंद्र और राज्य सरकार को पक्षकार बनाने का भी आदेश दिया है।
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