केरल सरकार कम भीड़भाड़ वाले इलाकों में शराब की दुकानों को खोलने पर विचार करे: अदालत

By भाषा | Updated: July 13, 2021 20:47 IST2021-07-13T20:47:44+5:302021-07-13T20:47:44+5:30

Kerala government should consider opening liquor shops in less congested areas: Court | केरल सरकार कम भीड़भाड़ वाले इलाकों में शराब की दुकानों को खोलने पर विचार करे: अदालत

केरल सरकार कम भीड़भाड़ वाले इलाकों में शराब की दुकानों को खोलने पर विचार करे: अदालत

कोच्चि, 13 जुलाई केरल उच्च न्यायालय ने मंगलवार को राज्य सरकार से मुख्य सड़कों से दूर और कम भीड़-भाड़ वाले इलाकों में सरकारी पेय पदार्थ निगम (बेवको) की दुकानों को खोलने पर विचार करने को कहा।

न्यायमूर्ति देवन रामचंद्रन दो जनहित याचिकाओं पर सुनवाई कर रहे हैं जो दुकानों के सामने देखी जाने वाली भारी भीड़ और महामारी के दौरान सामाजिक दूरी के नियम के उल्लंघन से संबंधित है। न्यायालय ने सुझाव दिया कि सरकार मुख्य सड़कों से दूर दुकानों को खोलने पर विचार करे।

राज्य सरकार ने अदालत को सूचित किया कि उसने बेवको की दुकानों के सामने भीड़ को कम करने के लिए कदम उठाए हैं। बेवको ने अदालत को बताया कि शराब की दुकानें कुछ दिनों के लिए बंद थीं और फिर 17 जून को खोली गईं थी और यही कतारों के लगने का कारण था।

मामले में दो हफ्ते बाद फिर सुनवाई होगी।

न्यायालय ने राज्य में शराब की दुकानों के बाहर लोगों की भीड़ और वहां कोविड दिशानिर्देशों के उल्लंघन को रोकने में राज्य सरकार की नाकामी पर आठ जुलाई को नाराजगी व्यक्त की थी और प्रबंध निदेशक और राज्य आबकारी आयुक्त को भीड़ को कम करने के लिए उठाए गए कदमों पर रिपोर्ट दाखिल करने के निर्देश दिये थे।

अदालत ने राज्य सरकार को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया था कि ग्राहकों को पर्याप्त सुविधाएं दी जाएं ताकि वे ‘‘किसी भी अन्य वस्तु की तरह सभ्य तरीके से’’ शराब खरीद सकें।

अदालत एक वकील विजयन द्वारा दाखिल एक जनहित याचिका पर सुनवाई कर रही थी। याचिका में महामारी के दौरान शराब की दुकानों के बाहर भीड़भाड़ को रोकने के लिए राज्य सरकार को निर्देश दिये जाने का अनुरोध किया गया है।

Disclaimer: लोकमत हिन्दी ने इस ख़बर को संपादित नहीं किया है। यह ख़बर पीटीआई-भाषा की फीड से प्रकाशित की गयी है।

Web Title: Kerala government should consider opening liquor shops in less congested areas: Court

भारत से जुड़ीहिंदी खबरोंऔर देश दुनिया खबरोंके लिए यहाँ क्लिक करे.यूट्यूब चैनल यहाँ इब करें और देखें हमारा एक्सक्लूसिव वीडियो कंटेंट. सोशल से जुड़ने के लिए हमारा Facebook Pageलाइक करे