केरल : अदालत ने मराड दंगा मामले में दो लोगों को दोहरी उम्रकैद की सजा दी
By भाषा | Updated: November 23, 2021 22:49 IST2021-11-23T22:49:16+5:302021-11-23T22:49:16+5:30

केरल : अदालत ने मराड दंगा मामले में दो लोगों को दोहरी उम्रकैद की सजा दी
कोझिकोड (केरल), 23 नवंबर एक विशेष अदालत ने कोझिकोड के पास मराड में 2003 के सांप्रदायिक दंगों के दो आरोपियों को मंगलवार को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। दंगों में आठ लोग मारे गए थे।
विशेष न्यायाधीश के एस अंबिका ने आरोपी पूरायिल कोयामोन उर्फ हाइड्रोसेकुट्टी और निजामुद्दीन को भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) और विस्फोटक पदार्थ कानून तथा शस्त्र कानून की विभिन्न धाराओं के तहत दोषी करार देते हुए दोहरी उम्रकैद की सजा सुनाई।
घटना के बाद दोनों फरार हो गए थे, लेकिन बाद में उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। अदालत ने दोनों आरोपियों पर जुर्माना भी लगाया है। विशेष अदालत मामले में अब तक 148 आरोपियों में से 63 को दोषी ठहरा चुकी है।
शुरुआत में केरल पुलिस ने मामले की जांच की थी। बाद में, उच्च न्यायालय ने अपराध के पीछे की बड़ी साजिश को उजागर करने के लिए केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) की जांच के अनुरोध वाली याचिका पर केंद्रीय एजेंसी को जांच की जिम्मेदारी सौंप दी थी।
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