केरल कांग्रेस (एम) ने सरकार से की उच्च न्यायालय के फैसले को लागू करने की मांग

By भाषा | Updated: June 5, 2021 21:02 IST2021-06-05T21:02:37+5:302021-06-05T21:02:37+5:30

Kerala Congress (M) demands the government to implement the High Court's decision | केरल कांग्रेस (एम) ने सरकार से की उच्च न्यायालय के फैसले को लागू करने की मांग

केरल कांग्रेस (एम) ने सरकार से की उच्च न्यायालय के फैसले को लागू करने की मांग

कोट्टयम (केरल), पांच जून केरल में सत्तारूढ़ वाम लोकतांत्रिक मोर्चे (एलडीएफ) में शामिल केरल कांग्रेस (एम) ने राज्य सरकार से केरल उच्च न्यायालय के उस आदेश को लागू करने का आग्रह किया है, जिसमें अधिसूचित अल्पसंख्यक समुदायों के लोगों को 'मेरिट-कम-मींस' छात्रवृत्ति समान रूप से प्रदान करने की बात कही गयी है।

केरल कांग्रेस (एम) के नेता जोस के मणि ने यहां पत्रकारों को संबोधित करते हुए कहा कि कानून के मुताबिक अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों को 'मेरिट-कम-मींस' छात्रवृत्ति प्रदान करने सहित तमाम सुविधाएं समान रूप से दी जानी चाहिए।

इसके अलावा मणि ने अदालत के आदेश के कारण अल्पसंख्यकों के किसी भी वर्ग को कोई नुकसान होने की स्थिति में सरकार से विशेष पैकेज लागू करने का भी आग्रह किया। गौरतलब है कि मध्य केरल को केरल कांग्रेस का मजबूत गढ़ माना जाता है, जहां अल्पसंख्यक ईसाइयों की संख्या काफी अधिक है।

उन्होंने कहा कि राज्य के सामाजिक न्याय विभाग की ओर से सर्वेक्षण करवा कर भी पैकेज का वितरण किया जा सकता है।

इस मामले पर केरल कांग्रेस के नेता का बयान ऐसे समय में आया है जब एक दिन पहले ही मुख्यमंत्री पिनराई विजयन की अध्यक्षता में हुई बैठक में फैसला लिया गया कि न्यायालय के आदेश को लेकर किसी भी अंतिम निर्णय पर पहुंचने से पहले एक कानूनी समीक्षा और विशेषज्ञों द्वारा एक अध्ययन कराया जाएगा।

केरल उच्च न्यायालय ने 29 मई को मुस्लिम समुदाय को 80 प्रतिशत और लैटिन कैथोलिक ईसाइयों और धर्मांतरित ईसाइयों को 20 प्रतिशत मेरिट-कम-मींस छात्रवृत्ति प्रदान करके अल्पसंख्यकों को उप-वर्गीकृत करने के राज्य सरकार के आदेश को रद्द कर दिया था। न्यायालय ने कहा था कि यह कानूनी रूप से मान्य नहीं है।

Disclaimer: लोकमत हिन्दी ने इस ख़बर को संपादित नहीं किया है। यह ख़बर पीटीआई-भाषा की फीड से प्रकाशित की गयी है।

Web Title: Kerala Congress (M) demands the government to implement the High Court's decision

भारत से जुड़ीहिंदी खबरोंऔर देश दुनिया खबरोंके लिए यहाँ क्लिक करे.यूट्यूब चैनल यहाँ इब करें और देखें हमारा एक्सक्लूसिव वीडियो कंटेंट. सोशल से जुड़ने के लिए हमारा Facebook Pageलाइक करे