कठुआ गैंगरेप-मर्डर केसः 6 में से 3 दोषियों को उम्रकैद की सजा

By लोकमत न्यूज़ डेस्क | Published: June 10, 2019 11:58 AM2019-06-10T11:58:14+5:302019-06-10T11:58:14+5:30

इस मामले की सुनवाई 3 जून को पूरी हुई थी जम्मू से करीब 100 किलोमीटर दूर और कठुआ से 30 किलोमीटर दूर पंजाब के कठुआ में जिला और सत्र अदालत में पिछले साल जून के पहले सप्ताह में रोजाना आधार पर बंद कमरे में इस केस की सुनवाई शुरू हुई थी।

kathua rape and murder case six persons convicted by Pathankot court in Kathua rape and murder case | कठुआ गैंगरेप-मर्डर केसः 6 में से 3 दोषियों को उम्रकैद की सजा

कठुआ गैंगरेप में 6 दोषी करार

Highlightsकठुआ गैंगरेप और हत्या मामले में पठानकोट की एक विशेष अदालत ने सुनाया फैसलापिछले साल सामने आया था 8 साल की बच्ची के साथ रेप और मर्डर का ये मामला

जम्मू-कश्मीर के कठुआ में पिछले साल 8 साल की बच्ची के साथ रेप और हत्या मामले में पठानकोट की एक विशेष अदालत ने सोमवार को सात आरोपियों में से 6 को दोषी करार दिया। इसमें आनंद दत्ता, दीपक खजूरिया, सांझी राम, तिलक राज, सुरेंदर वर्मा, और परवेश शामिल हैं। वहीं, विशाल को कोर्ट ने बरी कर दिया। 6 में से 3 दोषियों सांझी राम, प्रवेश कुमार और दीपक खजूरिया को उम्रकैद की सजा सुनाई गई है।

विशाल गांव के मुखिया सांझी राम का बेटा है। दीपक खजूरिया और सुरेंदर वर्मा स्पेशल पुलिस ऑफिसर थे जबकि तिलक राज हेड पुलिस कॉन्स्टेबल था।  इन दोषियों को कम से कम आजीवन कारावास या फिर फांसी की सजा दी जा सकती है। इस मामले में दोषियों को सजा आज 4 बजे सुनाई जाएगी।

इस मामले की सुनवाई 3 जून को पूरी हुई थी जम्मू से करीब 100 किलोमीटर दूर और कठुआ से 30 किलोमीटर दूर पंजाब के कठुआ में जिला और सत्र अदालत में पिछले साल जून के पहले सप्ताह में रोजाना आधार पर बंद कमरे में इस केस की सुनवाई शुरू हुई थी। सुप्रीम कोर्ट ने मामले को जम्मू कश्मीर से बाहर स्थानांतरित करने का निर्देश दिया था। इससे पहले कठुआ के वकीलों ने अपराध शाखा के अधिकारियों को मामले में आरोपपत्र दाखिल करने से रोका था। 

कठुआ गैंगरेप मामला

इस मामले ने पूरे देश को स्तब्ध कर दिया था। पन्द्रह पन्नों के आरोपपत्र के अनुसार पिछले साल 10 जनवरी को अगवा की गयी आठ साल की बच्ची को कठुआ जिले के एक छोटे से गांव के मंदिर में कथित तौर पर बंधक बनाकर उसके साथ बलात्कार किया गया। उसे चार दिन तक बेहोश रखा गया और बाद में उसकी हत्या कर दी गयी। 

क्राइम ब्रांच ने इस मामले में ग्राम प्रधान सांजी राम, उसके बेटे विशाल, किशोर भतीजे तथा उसके दोस्त आनंद दत्ता को गिरफ्तार किया था। इस मामले में दो विशेष पुलिस अधिकारियों दीपक खजुरिया और सुरेंद्र वर्मा को भी गिरफ्तार किया गया। सांजी राम से कथित तौर पर चार लाख रुपये लेने और महत्वपूर्ण सबूतों को नष्ट करने के मामले में हैड कांस्टेबल तिलक राज एवं एसआई आनंद दत्ता को भी गिरफ्तार किया गया। 

जिला और सत्र न्यायाधीश ने आठ आरोपियों में से सात के खिलाफ दुष्कर्म और हत्या के आरोप तय किये थे। किशोर आरोपी के खिलाफ मुकदमा अभी शुरू नहीं हुआ है और उसकी उम्र संबंधी याचिका पर जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट सुनवाई करेगा। 

Web Title: kathua rape and murder case six persons convicted by Pathankot court in Kathua rape and murder case

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