जम्मू-कश्मीर के पूर्व निर्दलीय विधायक शेख अब्दुल राशिद की एनआईए हिरासत 21 अगस्त तक
By भाषा | Published: August 14, 2019 07:51 PM2019-08-14T19:51:45+5:302019-08-14T19:51:45+5:30
राशिद इंजीनियर के नाम से मशहूर पूर्व विधायक को घाटी में आतंकवादी गतिविधियों के वित्तपोषण से जुड़े एक मामले में गिरफ्तार किया गया था। उत्तरी कश्मीर में लांगेट विधानसभा क्षेत्र से विधायक रह चुके राशिद मुख्यधारा के पहले नेता हैं जिन्हें राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) ने मामले में गिरफ्तार किया है।
दिल्ली की एक अदालत ने बुधवार को जम्मू-कश्मीर के पूर्व निर्दलीय विधायक शेख अब्दुल राशिद की एनआईए हिरासत अवधि 21 अगस्त तक बढ़ा दी।
राशिद इंजीनियर के नाम से मशहूर पूर्व विधायक को घाटी में आतंकवादी गतिविधियों के वित्तपोषण से जुड़े एक मामले में गिरफ्तार किया गया था। उत्तरी कश्मीर में लांगेट विधानसभा क्षेत्र से विधायक रह चुके राशिद मुख्यधारा के पहले नेता हैं जिन्हें राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) ने मामले में गिरफ्तार किया है।
एनआईए ने कहा कि राशिद के खिलाफ गंभीर आरोप हैं और पूर्व विधायक से और पूछताछ करने की जरूरत है। एनआईए के अनुरोध पर विशेष न्यायाधीश ने राशिद की हिरासत अवधि बढ़ा दी। एनआईए ने राशिद की हिरासत अवधि दस दिन बढ़ाने का अनुरोध करते हुए अदालत से कहा कि राशिद को पाकिस्तान स्थित जमात-उद-दावा के प्रमुख हाफिज सईद से पैसे मिले थे और राशिद ने आतंकी वित्तपोषण में हुर्रियत नेताओं की भी मदद की थी।
Former Jammu and Kashmir MLA, Rashid Engineer was produced before the National Investigation Agency (NIA) court and has been sent to further custody of NIA till August 21. pic.twitter.com/3zOfsjY1As
— ANI (@ANI) August 14, 2019
राशिद की ओर से पेश वकील अंकित सरना ने एनआईए की याचिका का विरोध करते हुए कहा कि वह पहले से ही जांच में सहयोग कर रहे हैं और उनसे आगे हिरासत में पूछताछ की जरूरत नहीं है। एनआईए ने कहा कि राशिद को नौ अगस्त को गिरफ्तार किया गया था और वह सवालों का ठोस जवाब नहीं दे रहे हैं।