कर्नाटक HC ने 15 दिनों के भीतर ऐप-आधारित ऑटो-रिक्शा सेवाओं के लिए किराया तय करने का दिया निर्देश

By रुस्तम राणा | Published: October 14, 2022 08:55 PM2022-10-14T20:55:29+5:302022-10-14T21:16:04+5:30

सरकार ने पिछले हफ्ते उबर, रैपिडो और ओला जैसे ऑनलाइन एग्रीगेटर्स को ऑटो-रिक्शा के लिए अपनी सेवाएं तुरंत बंद करने का आदेश दिया था।

Karnataka HC gives 15 days to fix fare for app-based auto hailing services | कर्नाटक HC ने 15 दिनों के भीतर ऐप-आधारित ऑटो-रिक्शा सेवाओं के लिए किराया तय करने का दिया निर्देश

कर्नाटक HC ने 15 दिनों के भीतर ऐप-आधारित ऑटो-रिक्शा सेवाओं के लिए किराया तय करने का दिया निर्देश

बेंगलुरू: कर्नाटक उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को राज्य सरकार को 15 दिनों के भीतर ऐप-आधारित ऑटो-रिक्शा सेवाओं के लिए किराया तय करने का निर्देश दिया। सरकार ने पिछले हफ्ते उबर, रैपिडो और ओला जैसे ऑनलाइन एग्रीगेटर्स को ऑटो-रिक्शा के लिए अपनी सेवाएं तुरंत बंद करने का आदेश दिया था।

एग्रीगेटर्स को यह भी चेतावनी दी गई थी कि अगर ऑटो को आदेश का उल्लंघन करते पाया गया तो कार्रवाई शुरू की जाएगी। सरकार ने तर्क दिया था कि 2016 में कर्नाटक ऑन-डिमांड ट्रांसपोर्टेशन टेक्नोलॉजी एग्रीगेटर रूल्स के तहत जारी लाइसेंस के तहत ऑटो-रिक्शा को कवर नहीं किया गया था।

एएनआई टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड, जो ओला ऐप के माध्यम से सेवा दे रही है, और उबर इंडिया सिस्टम्स प्राइवेट लिमिटेड ने दो अलग-अलग याचिकाओं में एचसी के समक्ष इसे चुनौती दी थी। गुरुवार को याचिकाओं पर सुनवाई करने वाले न्यायमूर्ति एम जी एस कमल ने सुझाव दिया कि अधिकारी और कंपनियां एक समझौते पर पहुंचें और एक आम सबमिशन करें।

सरकार एग्रीगेटर्स से बात करने को राजी हो गई थी। शुक्रवार को एचसी ने निर्देश दिया कि सरकार 15 दिनों के भीतर किराया तय करते समय सभी हितधारकों के सुझावों को ध्यान में रखे। हाईकोर्ट ने यह भी निर्देश दिया कि जब तक किराया तय नहीं हो जाता, तब तक एग्रीगेटर्स के खिलाफ कोई कठोर कदम नहीं उठाया जाएगा। मामले की सुनवाई स्थगित कर दी गई।

कर्नाटक सरकार ने नियमों के उल्लंघन का हवाला देते हुए ऐप-आधारित कैब एग्रीगेटर्स को शहर में अपनी "अवैध" ऑटोरिक्शा सेवाओं को तत्काल प्रभाव से रोकने का निर्देश दिया था। यह कार्रवाई कई यात्रियों द्वारा ओला और उबर जैसे ऐप के तहत चलने वाले ऑटोरिक्शा द्वारा ओवरचार्जिंग की शिकायत के बाद की गई थी।

Web Title: Karnataka HC gives 15 days to fix fare for app-based auto hailing services

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