कानपुर: जिले में छापे के दौरान 150 करोड़ रुपए की नकदी मिलने की घटना से सुर्खियों में आए कानपुर के व्यवसाई पीयूष जैन को न्यायालय ने 14 दिन की न्यायिक हिरासत के लिए भेज दिया है। सोमवार को कानपुर कोर्ट में सुनवाई के बाद भारत सरकार के विशेष लोक प्रॉसीक्वयूटर अमरीश टंडन ने बताया कि जैन को कोर्ट द्वारा जीएसटी की धारा 132 में जेल भेजा जा रहा है।
वहीं जीएसटी इंटेलिजेंस महानिदेशालय ने मीडिया को जानकारी देते हुए ये बताया कि पीयूष जैन ने स्वीकार किया है कि रिहायशी परिसर से बरामद नकदी बिना जीएसटी के माल की बिक्री से जुड़ी है। आपको बता दें कि बीते रविवार को कानपुर जिले में छापे के दौरान 150 करोड़ रुपए की नकदी मिलने की घटना से सुर्खियों में आए कानपुर के व्यवसाई पीयूष जैन को कर चोरी के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया था।
पीयूष जैन के विभिन्न परिसरों में हाल में मारे गए छापे के दौरान 23 किलो सोना और 600 किलोग्राम सेंडलवुड समेत 194.45 करोड़ रुपए से अधिक की नकदी बरामद की गई थी। बरामद रकम कथित रूप से एक माल ट्रांसपोर्टर द्वारा नकली चालान और बिना ई-वे बिल के माल भेजने से जुड़ी है।
ज्ञातव्य है कि पिछले बृहस्पतिवार को कन्नौज में इत्र उद्योग समेत अन्य कारोबार से जुड़े कानपुर के कारोबारी के आवास और अन्य परिसरों में चल रही छापेमारी में कथित तौर पर करोड़ों रुपये की बेहिसाब नकदी की बरामद की गई थी।
जीएसटी खुफिया और आयकर विभाग के एक सूत्र ने बताया था कि कारोबारी के यहां से केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीआईसी), आयकर विभाग और वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) की खुफिया इकाई ने कथित तौर पर 150 करोड़ रुपये से अधिक की नकदी बरामद की है।