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जमात इस्लामी हिंद ने लॉकडाउन 4 में सरकार से धार्मिक स्थलों को खोले जाने की अपील की

By भाषा | Updated: May 19, 2020 05:10 IST

जेआईएच की शरिया परिषद ने मुस्लिमों के लिए परामर्श जारी करते हुए बताया कि वे रमजान के आखिरी दिनों को किस तरह बिताएं और कैसे ईद की नमाज अदा की जानी चाहिए‍।

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ठळक मुद्देसाथ ही यह भी कहा कि ऐसी अनुमति नहीं दिए जाने पर ईद की नमाज घर पर भी अदा की जा सकती है। संस्था ने कहा कि सामाजिक दूरी के नियमों का पालन हुए लोगों को अपने धार्मिक रस्मों की अदायगी की अनुमति प्रदान की जानी चाहिए।

नयी दिल्ली: प्रमुख मुस्लिम संस्था जमात इस्लामी हिंद (जेआईएच) ने सोमवार को लॉकडाउन के चौथे चरण में सरकार से समुदाय के धार्मिक स्थलों को खोले जाने की अपील की। संस्था ने कहा कि सामाजिक दूरी के नियमों का पालन हुए लोगों को अपने धार्मिक रस्मों की अदायगी की अनुमति प्रदान की जानी चाहिए।

जेआईएच की शरिया परिषद ने मुस्लिमों के लिए परामर्श जारी करते हुए बताया कि वे रमजान के आखिरी दिनों को किस तरह बिताएं और कैसे ईद की नमाज अदा की जानी चाहिए‍। उन्होंने एक बयान में सरकार से अपील करते हुए कहा कि वर्तमान परिस्थितियों के मद्देनजर लोगों को सीमित संख्या में ईदगाह, जामा मस्जिद और स्थानीय मस्जिदों में ईद की नमाज अदा करने की अनुमति दी जानी चाहिए। साथ ही यह भी कहा कि ऐसी अनुमति नहीं दिए जाने पर ईद की नमाज घर पर भी अदा की जा सकती है। 

मालूम हो कि देश में कोरोना वायरस से अभी तक संक्रमित हुए लोगों की संख्या सोमवार को एक लाख (1,00,000) के चिंताजनक आंकड़े को पार कर गई। पिछले 24 घंटे में महाराष्ट्र, गुजरात, तमिलनाडु और अन्य कई राज्यों में कोविड-19 के कई हजार नए मामले सामने आए हैं। सोमवार से शुरू हुए ‘‘लॉकडाउन-4’’ में केन्द्र और राज्य सरकारों ने तमाम छूट देते हुए कुछ शर्तों के साथ बाजार, टैक्सी, ऑटो और अंतरराज्यीय बस सेवा शुरू करने की अनुमति दे दी है। देश में कोरोना वायरस संक्रमण से अभी तक 3,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है।

कोविड-19 लॉकडाउन के कारण ठप पड़ी अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए आर्थिक गतिविधियां शुरू करने की छूट देते हुए देश के तमाम प्राधिकारों ने बाजार खोलने, अंतरराज्यीय परिवहन सेवा बहाल करने और यहां तक कि कुछ राज्यों में नाई की दुकान तथा सैलून आदि खोलने की भी अनुमति दे दी है। हालांकि ये छूट निषिद्ध क्षेत्रों में नहीं दी गई है। ‘‘लॉकडाउन-4’’ में स्कूल, कॉलेज, सिनेमा हॉल, शॉपिंग मॉल, धार्मिक स्थल और धार्मिक सहित अन्य प्रकार के आयोजनों पर पाबंदी है और यह कम से कम 31 मई तक जारी रहेगी।

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