भारत-पाकिस्तान क्रिेकेट मैचः पाक के पक्ष में नारे लगाने के आरोपियों को जमानत, जानें इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने क्या कहा...

By भाषा | Published: March 31, 2022 08:48 PM2022-03-31T20:48:40+5:302022-03-31T20:50:38+5:30

India-Pakistan cricket match: भारत-पाकिस्तान क्रिेकेट मैच के बाद भारत के खिलाफ और पाकिस्तान के पक्ष में कथित नारे लगाने के आरोप में इन लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई थी।

India-Pakistan cricket match Bail those accused raising slogans favor Pakistan team Allahabad High Court  | भारत-पाकिस्तान क्रिेकेट मैचः पाक के पक्ष में नारे लगाने के आरोपियों को जमानत, जानें इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने क्या कहा...

याचिकाकर्ता अनिश्चितकाल के लिए जेल में रह सकते हैं।

Highlightsयाचिकाकर्ता के वकील ने कहा, याचिकाकर्ताओं को इस मामले में झूठा फंसाया गया है।आरोपियों पर सोशल मीडिया पर भड़काऊ पोस्ट डालने का भी आरोप है।इसका निर्णय जल्द आने की संभावना नहीं है।

प्रयागराजः इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने पाकिस्तान के पक्ष में कथित नारे लगाने के आरोपी इनायत अल्ताफ शेख और दो अन्य लोगों की जमानत की अर्जी बुधवार को मंजूर कर ली।

उल्लेखनीय है कि भारत-पाकिस्तान क्रिेकेट मैच के बाद भारत के खिलाफ और पाकिस्तान के पक्ष में कथित नारे लगाने के आरोप में इन लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई थी। आरोपियों पर सोशल मीडिया पर भड़काऊ पोस्ट डालने का भी आरोप है। याचिकाकर्ता के वकील ने कहा, याचिकाकर्ताओं को इस मामले में झूठा फंसाया गया है।

यह मामला वास्तव में विद्यार्थियों के बीच दुश्मनी का नतीजा है और याचिकाकर्ताओं ने भारत के खिलाफ और पाकिस्तान के पक्ष में नारे नहीं लगाए, ये जम्मू कश्मीर राज्य से हैं जोकि भारतीय मूल्यों का बहुत सम्मान करता है। उन्होंने कहा कि ये युवा विद्यार्थी हैं जिनका उज्ज्वल भविष्य है, मुकदमे की कार्यवाही बहुत धीमी गति से चल रही है और इसका निर्णय जल्द आने की संभावना नहीं है।

वकील ने कहा कि मुकदमे में अनुचित देरी से याचिकाकर्ता अनिश्चितकाल के लिए जेल में रह सकते हैं। याचिकाकर्ताओं के वकील ने दलील दी कि इन याचिकाकर्ताओं का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। वे भागेंगे नहीं और जांच में सहयोग करेंगे। वे साक्ष्यों से छेड़छाड़ नहीं करेंगे और ना ही गवाहों को किसी तरह से प्रभावित करेंगे।

याचिकाकर्ताओं के वकील और सरकारी वकील की दलीलें सुनने के बाद न्यायमूर्ति अजय भनोट ने कुछ शर्तों के साथ जमानत की अर्जी मंजूर कर दी। उल्लेखनीय है कि इस मामले में आगरा के जगदीशपुर पुलिस थाना में भारतीय दंड संहित की धारा 153-ए, 505 (1) (बी) 124ए के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई थी। 

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