लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस को बड़ा झटका, इनकम टैक्स ट्रिब्यूनल ने पार्टी के बैंक खातों के खिलाफ कार्रवाई रोकने से किया इनकार

By रुस्तम राणा | Published: March 8, 2024 05:44 PM2024-03-08T17:44:47+5:302024-03-08T17:57:41+5:30

कांग्रेस ने ट्रिब्यूनल से आदेश को 10 दिनों के लिए स्थगित करने का अनुरोध किया ताकि पार्टी हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटा सके लेकिन ट्रिब्यूनल पीठ ने इसे अस्वीकार कर दिया और कहा कि ऐसा कोई प्रावधान नहीं है

Income Tax Tribunal rejects Congress' plea to stop action against bank accounts | लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस को बड़ा झटका, इनकम टैक्स ट्रिब्यूनल ने पार्टी के बैंक खातों के खिलाफ कार्रवाई रोकने से किया इनकार

लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस को बड़ा झटका, इनकम टैक्स ट्रिब्यूनल ने पार्टी के बैंक खातों के खिलाफ कार्रवाई रोकने से किया इनकार

Highlightsफरवरी में, आयकर विभाग ने 2018-19 के लिए ₹210 करोड़ की आयकर मांग पर पार्टी के चार मुख्य बैंक खाते जब्त कर लिए थेपार्टी ने आयकर विभाग की कार्रवाई पर रोक लगाने की मांग करते हुए ट्रिब्यूनल का दरवाजा खटखटायाकहा कि अगर उनके खाते फ्रीज कर दिए गए तो पार्टी बिल और वेतन का भुगतान नहीं कर पाएगी

नई दिल्ली: 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस को एक बड़ा झटका देते हुए, आयकर न्यायाधिकरण ने शुक्रवार को कांग्रेस के बैंक खातों के खिलाफ आयकर विभाग की कार्रवाई पर रोक लगाने की पार्टी की याचिका खारिज कर दी। वकील विवेक तन्खा कांग्रेस की ओर से पेश हुए और ट्रिब्यूनल से आदेश को 10 दिनों के लिए स्थगित करने का अनुरोध किया ताकि पार्टी हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटा सके लेकिन ट्रिब्यूनल पीठ ने इसे अस्वीकार कर दिया और कहा कि ऐसा कोई प्रावधान नहीं है।

फरवरी में, आयकर विभाग ने 2018-19 के लिए ₹210 करोड़ की आयकर मांग पर पार्टी के चार मुख्य बैंक खाते जब्त कर लिए। पार्टी ने आयकर विभाग की कार्रवाई पर रोक लगाने की मांग करते हुए ट्रिब्यूनल का दरवाजा खटखटाया और कहा कि अगर उनके खाते फ्रीज कर दिए गए तो पार्टी बिल और वेतन का भुगतान नहीं कर पाएगी। कांग्रेस कोषाध्यक्ष अजय माकन ने 21 फरवरी को आरोप लगाया कि मामले में सुनवाई और फैसला लंबित होने तक, आयकर विभाग ने बैंकों को कांग्रेस, आईवाईसी और एनएसयूआई खातों से ₹65 करोड़ से अधिक सरकार को हस्तांतरित करने का आदेश दिया।

अजय माकन ने लिखा, "क्या राष्ट्रीय राजनीतिक दलों के लिए आयकर का भुगतान करना आम बात है? नहीं। क्या भाजपा आयकर का भुगतान करती है? नहीं। फिर कांग्रेस पार्टी को ₹210 करोड़ की अभूतपूर्व मांग का सामना क्यों करना पड़ रहा है?" 

कांग्रेस के खिलाफ आयकर मामला क्या है?

कांग्रेस पर आरोप है कि पार्टी ने वित्त वर्ष 2017-18, असेसमेंट ईयर 2018-19 का बकाया इनकम टैक्स नहीं चुकाया। शुरुआती बकाया ₹103 करोड़ था और देर से भुगतान पर अर्जित ब्याज ₹32 करोड़ था। 6 जुलाई, 2021 को बकाया राशि का पुनर्मूल्यांकन ₹105 करोड़ किया गया। इसके बाद कांग्रेस ने आयुक्त अपील के समक्ष अपील की, लेकिन कर के अनिवार्य 20% का भुगतान नहीं किया। आयकर विभाग के सूत्रों ने कहा कि जैसे-जैसे मामला आगे बढ़ा, पार्टी ने कुछ भुगतान किए लेकिन कर-बकाया राशि पर विवाद नहीं किया।

Web Title: Income Tax Tribunal rejects Congress' plea to stop action against bank accounts

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