ऑक्सीजन सांद्रक की जमाखोरी : कालरा की अग्रिम जमानत पर बृहस्पतिवार को होगा फैसला
By भाषा | Published: May 12, 2021 06:40 PM2021-05-12T18:40:20+5:302021-05-12T18:40:20+5:30
नयी दिल्ली, 12 मई दिल्ली की एक अदालत राष्ट्रीय राजधानी में ‘खान चाचा’ समेत महंगे रेस्तरां से जब्त किए गए ऑक्सीजन सांद्रक के सिलसिले में कारोबारी नवनीत कालरा की ओर से दायर अग्रिम जमानत पर बृहस्पतिवार को फैसला सुनाएगी।
अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश संदीप गर्ग ने अभियोजन और बचाव पक्ष के वकीलों की दलीलें सुनने के बाद अग्रिम जमानत पर बृहस्पतिवार सुबह 10 बजे तक फैसला सुरक्षित रख लिया।
हाल में एक छापामारी के दौरान, कालरा की मिल्कियत वाले तीन रेस्तरां से 524 ऑक्सीजन सांद्रक बरामद किए गए थे और शक है कि उसने परिवार के साथ दिल्ली छोड़ दिया है। ये सांद्रक कोविड-19 प्रबंधन में इस्तेमाल आने वाले अहम मेडिकल उपकरण हैं।
कार्यवाही के दौरान, लोक अभियोजक अतुल श्रीवास्तव ने अग्रिम जमानत का विरोध किया और अदालत से कहा कि कालरा को हिरासत में लेकर पूछताछ करना जरूरी है और जमानत नहीं देनी चाहिए क्योंकि वह प्रभावशाली व्यक्ति है।
लोक अभियोजक ने कहा, “ उसकी मंशा बड़े और गलत लाभ के लिए लोगों के साथ धोखाधड़ी करने की थी। अगर दिल्ली पुलिस गिरोह का भंडा नहीं फोड़ती तो लोगों के साथ धोखाधड़ी हो गई होती।”
श्रीवास्तव ने कहा कि दयाल ऑप्टिकल के मालिक कालरा ने ऑक्सीजन सांद्रकों का कारोबार ‘लालच’ में शुरू किया और उसे अग्रिम या नियमित जमानत नहीं देनी चाहिए।
अभियोजन ने अदालत को प्रयोगशाला की रिपोर्ट के बारे में भी बताया जो कहती है कि जब्त ऑक्सीजन सांद्रक काम नहीं कर रहे हैं, खराब गुणवत्ता के हैं और उनके काम करने की क्षमता 20.8 प्रतिशत है।
आरोपी की ओर से पेश हुए वरिष्ठ वकील विकास पाहवा ने अदालत से कहा कि उनके मुवक्किल को ऑक्सीजन सांद्रक अधिक कीमत पर बेचने का आरोपी कैसे बनाया जा सकता है जब सरकार ने इनकी कीमत तय नहीं की है।
उन्होंने कहा, “ अभियोजन का आरोप है कि यह जरूरी वस्तु है और कालरा लाभ कमा रहा था। आज की तारीख तक सरकार ने अधिकतम खुदरा मूल्य तय नहीं किया है। आप कैसे तय कर सकते हैं कि कीमत बहुत ज्यादा है?”
एक अन्य अदालत बृहस्पतिवार सुबह हितेश कुमार की ओर से दायर नियमित जमानत याचिका पर आदेश सुनाएगी। कुमार कालरा के ‘टाउन हॉल’ रेस्तरां का कर्मी है जहां से हाल में जब्ती की गई थी।
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