नहीं रुक रहा कर्नाटक में हिजाब विवादः समर्थन में उतरीं छात्राओं की निजी जानकारियां सोशल मीडिया पर शेयर की जा रहीं, शिकायत दर्ज
By अनिल शर्मा | Published: February 11, 2022 01:07 PM2022-02-11T13:07:22+5:302022-02-11T13:23:15+5:30
कर्नाटक हाईकोर्ट ने शुक्रवार को हिजाब विवाद को लेकर सुनावई के दौरान कक्षा में छात्रों के भगवा शॉल, गमछा, हिजाब पहनने या किसी अन्य तरह का धार्मिक झंडा लाने पर रोक लगाई।
कर्नाटकः हाईकोर्ट ने हिजाब विवाद पर सुनवाई करते हुए राज्य सरकार को शिक्षण संस्थानों को पुन:खोलने को कहा है। इसके साथ ही कक्षा में छात्रों के भगवा शॉल, गमछा, हिजाब पहनने या किसी अन्य तरह का धार्मिक झंडा लाने पर रोक लगाई है। वहीं शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट ने होईकोर्ट के अंतरिम आदेश को चुनौती देनेवाली याचिका पर तत्काल सुनावई करने से इनकार कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वह प्रत्येक नागरिक के संवैधानिक अधिकारों की रक्षा करेगा और कर्नाटक उच्च न्यायालय के उस निर्देश को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर ‘‘उचित समय’’ पर विचार करेगा, जिसमें विद्यार्थियों से शैक्षणिक संस्थानों में किसी प्रकार के धार्मिक कपड़े न पहनने के लिए कहा गया है।
उधर, कर्नाटक के उडुपी स्थित महाविद्यालय में हिजाब पहनने के अधिकार के लिए प्रदर्शन करने वाली छह मुस्लिम लड़कियों के माता-पिता ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है कि कुछ लोग उनकी बेटियों की निजी जानकारी सोशल मीडिया पर साझा कर रहे हैं। उडुपी जिले के पुलिस अधीक्षक (एसपी) एन विष्णुवर्धन को की गई शिकायत में अभिभावकों ने उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है जो सार्वजनिक रूप से लड़कियों का मोबाइल फोन नंबर सहित निजी जानकारी साझा कर रहे हैं।
अभिभावकों ने आशंका जताई है कि शरारती तत्व इस जानकारी का इस्तेमाल लड़कियों को धमकाने के लिए कर सकते हैं। विष्णुवर्धन ने बताया कि लड़कियों के माता-पिता ने मामले में लिखित शिकायत की है। एसपी ने कहा कि ऑनलाइन मंच पर उपलब्ध साक्ष्य जुटाए जा रहे हैं और जानकारी प्राप्त होने के बाद उचित कार्रवाई की जाएगी।