गलत रिपोर्टिंग का दावा करने वाली याचिका पर उच्च न्यायालय ने केंद्र से जवाब मांगा

By भाषा | Updated: February 1, 2021 18:03 IST2021-02-01T18:03:30+5:302021-02-01T18:03:30+5:30

High court seeks response from Center on plea claiming false reporting | गलत रिपोर्टिंग का दावा करने वाली याचिका पर उच्च न्यायालय ने केंद्र से जवाब मांगा

गलत रिपोर्टिंग का दावा करने वाली याचिका पर उच्च न्यायालय ने केंद्र से जवाब मांगा

नयी दिल्ली, एक फरवरी दिल्ली उच्च न्यायालय ने दो जनहित याचिकाओं पर सोमवार को केंद्र सरकार से जवाब मांगा जिसमें आरोप लगाया गया है कि एक मीडिया घराने ने अपने समाचार मंचों पर किसानों के गणतंत्र दिवस पर प्रदर्शन के बारे में अपुष्ट वीडियो प्रसारित कर सिख समुदाय पर ‘‘मनगढ़ंत’’, ‘‘आक्रामक और संभवत: घातक’’ प्रहार किए।

मुख्य न्यायाधीश डी. एन. पटेल और न्यायमूर्ति ज्योति सिंह की पीठ ने सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, भारतीय प्रेस परिषद् (पीसीआई), न्यूज ब्रॉडकास्टर एसोसिएशन (एनबीए) और एक मीडिया घराने को नोटिस जारी किया और दोनों याचिकाओं पर 26 फरवरी तक उनसे जवाब देने के लिए कहा।

एक याचिका राज्यसभा सदस्य सुखदेव सिंह ढींढसा ने दायर की है जबकि दूसरी याचिका दिल्ली निवासी मनजीत सिंह जी के. ने दायर की।

दोनों ने दावा किया कि ‘‘ऐसे समय में एक खास समुदाय के खिलाफ विद्वेषपूर्ण अभियान चलाया गया जब लोगों की भावनाएं भड़की हुई थीं और इसके खतरनाक परिणाम हो सकते थे जिसमें समुदाय के सदस्यों के जानमाल को भी खतरा हो सकता था।

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Web Title: High court seeks response from Center on plea claiming false reporting

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