उच्च न्यायालय ने उत्तर प्रदेश के पांच शहरों में लॉकडाउन लगाने के निर्देश दिए

By भाषा | Published: April 19, 2021 06:41 PM2021-04-19T18:41:57+5:302021-04-19T18:41:57+5:30

High court directs lockdown in five cities of Uttar Pradesh | उच्च न्यायालय ने उत्तर प्रदेश के पांच शहरों में लॉकडाउन लगाने के निर्देश दिए

उच्च न्यायालय ने उत्तर प्रदेश के पांच शहरों में लॉकडाउन लगाने के निर्देश दिए

प्रयागराज, 19 अप्रैल उत्तर प्रदेश में कोरोना वायरस संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने प्रदेश के सबसे अधिक प्रभावित पांच शहरों- प्रयागराज, लखनऊ, वाराणसी, कानपुर नगर और गोरखपुर में 26 अप्रैल, 2021 तक के लिए लॉकडाउन लगाने का प्रदेश सरकार को सोमवार को निर्देश दिया।

न्यायमूर्ति सिद्धार्थ वर्मा और न्यायमूर्ति अजित कुमार की पीठ ने प्रदेश में पृथक-वास केंद्रों की स्थिति को लेकर दायर एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए यह निर्देश पारित किया।

पीठ ने कहा, ''हमारा विचार है कि मौजूदा समय के परिदृश्य को देखते हुए यदि लोगों को उनके घरों से बाहर जाने से एक सप्ताह के लिए रोक दिया जाता है तो कोरोना संक्रमण की श्रृंखला तोड़ी जा सकती है और इससे अग्रिम पंक्ति के स्वास्थ्य कर्मियों को भी कुछ राहत मिलेगी।''

पीठ ने कहा, '' इस प्रकार से हम प्रयागराज, लखनऊ, वाराणसी, कानपुर नगर और गोरखपुर शहरों के संबंध में कुछ निर्देश पारित करते हैं और सरकार को तत्काल प्रभाव से इनका कड़ाई से अनुपालन करने का निर्देश देते हैं।''

अदालत ने कहा कि वित्तीय संस्थान और वित्तीय विभाग, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, औद्योगिक एवं वैज्ञानिक प्रतिष्ठानों, आवश्यक सेवाओं (नगर निकाय के कार्य और सार्वजनिक परिवहन शामिल हैं) को छोड़कर सभी प्रतिष्ठान चाहे वह सरकारी हों या निजी, 26 अप्रैल, 2021 तक बंद रहेंगे।

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Web Title: High court directs lockdown in five cities of Uttar Pradesh

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