उच्च न्यायालय ने केंद्र से कहा कि कानून से असंवैधानिक प्रावधानों को हटाने के आवेदन पर विचार करें

By भाषा | Updated: September 22, 2021 15:00 IST2021-09-22T15:00:25+5:302021-09-22T15:00:25+5:30

High Court asks Center to consider application for removal of unconstitutional provisions from law | उच्च न्यायालय ने केंद्र से कहा कि कानून से असंवैधानिक प्रावधानों को हटाने के आवेदन पर विचार करें

उच्च न्यायालय ने केंद्र से कहा कि कानून से असंवैधानिक प्रावधानों को हटाने के आवेदन पर विचार करें

नयी दिल्ली, 22 सितंबर दिल्ली उच्च न्यायालय ने बुधवार को केंद्र सरकार को निर्देश दिया कि कानून के उन प्रावधानों को हटाने के आवेदन पर विचार करें जिन्हें असंवैधानिक घोषित किया जा चुका है।

मुख्य न्यायाधीश डी. एन. पटेल और न्यायमूर्ति अमित बंसल की पीठ ने कहा कि आवेदन पर यथाशीघ्र विचार करें।

अदालत एक याचिका पर सुनवाई कर रही थी जिसमें केंद्र को कानून से उन धाराओं को हटाने का निर्देश देने का आग्रह किया गया है जिन्हें असंवैधानिक घोषित किया जा चुका है। इनमें सूचना एवं प्रौद्योगिकी कानून की धारा 66ए (संचार सेवाओं के माध्यम से अपमानजनक संदेश भेजने के लिए दंड) भी शामिल है।

वकील और याचिकाकर्ता अंशुल बजाज ने इस याचिका में कहा है कि उच्चतम न्यायालय ने अपराध कानून की कई धाराओं को खारिज कर दिया है लेकिन पुलिस अधिकारी अब भी इनका इस्तेमाल कर रहे हैं।

याचिका में एक समाचार का जिक्र किया गया जिसमें कहा गया है कि उच्चतम न्यायालय को सूचित किया गया है कि लोगों को आईटी कानून की धारा 66ए के तहत आरोपित किया जा रहा है और देश भर में पुलिस एवं निचली अदालतें इसका इस्तेमाल कर रही हैं, जबकि इस धारा को उच्चतम न्यायालय रद्द कर चुका है।

याचिकाकर्ता ने कहा कि इस सिलसिले में उन्होंने अधिकारियों को 25 अगस्त को आवेदन दिया था लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई।

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Web Title: High Court asks Center to consider application for removal of unconstitutional provisions from law

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