अब OTT प्लेटफॉर्म पर तंबाकू विरोधी चेतावनी दिखाना जरूरी, स्वास्थ्य मंत्रालय ने जारी किए नियम

By मनाली रस्तोगी | Published: May 31, 2023 01:11 PM2023-05-31T13:11:59+5:302023-05-31T13:16:49+5:30

केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने बुधवार को सिगरेट एवं अन्य तंबाकू उत्पाद अधिनियम, 2004 के तहत संशोधित नियमों को अधिसूचित किया और ओटीटी (ओवर दी टॉप) कार्यक्रमों के लिए थिएटर में फिल्मों और टीवी कार्यक्रमों की तरह ही तंबाकू के खिलाफ चेतावनी जारी करना अनिवार्य कर दिया है।

Health Ministry amends rules mandatory to issue warnings against tobacco in OTT programmes | अब OTT प्लेटफॉर्म पर तंबाकू विरोधी चेतावनी दिखाना जरूरी, स्वास्थ्य मंत्रालय ने जारी किए नियम

(प्रतीकात्मक तस्वीर)

Highlightsकार्यक्रम की शुरुआत और मध्य में तंबाकू के उपयोग के दुष्प्रभावों पर कम से कम 20 सेकेंड का एक ऑडियो-विजुअल डिस्क्लेमर भी दिखाना होगा।सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय और अन्य हितधारकों के साथ विचार-विमर्श के बाद यह निर्णय लिया गया।

नई दिल्ली: विश्व तंबाकू निषेध दिवस पर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने बुधवार को सिगरेट एवं अन्य तंबाकू उत्पाद अधिनियम, 2004 के तहत संशोधित नियमों को अधिसूचित किया और ओटीटी (ओवर दी टॉप) कार्यक्रमों के लिए थिएटर में फिल्मों और टीवी कार्यक्रमों की तरह ही तंबाकू के खिलाफ चेतावनी जारी करना अनिवार्य कर दिया है। 

तंबाकू विरोधी स्वास्थ्य चेतावनी दिखाना अनिवार्य होगा

अधिसूचना के अनुसार, ऑनलाइन सामग्री में तंबाकू उत्पाद या उनके इस्तेमाल को दिखाए जाने के दौरान प्रसारकों को कार्यक्रम के शुरू और मध्य में कम से कम 30 सेकेंड तक तंबाकू के खिलाफ स्वास्थ्य संबंधी चेतावनी जारी करना होगा। जब कार्यक्रम के दौरान तंबाकू उत्पादों या उनके उपयोग को दिखाया जाता है तो उन्हें इस दौरान स्क्रीन के नीचे एक संदेश के रूप में तंबाकू विरोधी स्वास्थ्य चेतावनी दिखाना अनिवार्य होगा। 

कम से कम 20 सेकेंड का एक ऑडियो-विजुअल डिस्क्लेमर भी दिखाना होगा

सूत्रों ने कहा कि साथ ही कार्यक्रम की शुरुआत और मध्य में तंबाकू के उपयोग के दुष्प्रभावों पर कम से कम 20 सेकेंड का एक ऑडियो-विजुअल डिस्क्लेमर भी दिखाना होगा। अधिसूचना में कहा गया है, "उप-नियम (1) के खंड (बी) में निर्दिष्ट तंबाकू विरोधी स्वास्थ्य चेतावनी संदेश सफेद पृष्ठभूमि पर काले रंग के अक्षरो में 'तंबाकू से कैंसर होता है' या 'तंबाकू मारता है' की चेतावनी दिखानी होगी जो स्पष्ट और पठनीय होनी चाहिए।" 

इसके अलावा तंबाकू विरोधी स्वास्थ्य चेतावनी संदेश और ऑडियो-विजुअल डिस्क्लेमर उसी भाषा में होने चाहिए, जिसका उपयोग ऑनलाइन बनाई गई सामग्री में किया जाता है। ऑनलाइन बनाई गई सामग्री में तंबाकू उत्पादों का प्रदर्शन या उनका उपयोग सिगरेट या अन्य तंबाकू उत्पादों के ब्रांड के प्रदर्शन या किसी भी रूप में तंबाकू उत्पाद का प्रचार और तंबाकू उत्पादों के प्रदर्शन या प्रचार सामग्री में उनके उपयोग का जरिया नहीं होना चाहिए। 

मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी के अनुसार, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय और अन्य हितधारकों के साथ विचार-विमर्श के बाद यह निर्णय लिया गया।

(भाषा इनपुट के साथ)

Web Title: Health Ministry amends rules mandatory to issue warnings against tobacco in OTT programmes

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