परिवार को अग्रिम जमानत देते हुए हाईकोर्ट ने रिहायशी इलाके में आवारा कुत्तों को कुछ न खिलाने का निर्देश दिया
By विशाल कुमार | Updated: October 5, 2021 10:56 IST2021-10-05T10:52:59+5:302021-10-05T10:56:53+5:30
बलबीर कौर ने आरोप लगाया था कि मनदीप सिंह ने 8-9 आवारा कुत्तों को रखा है जो अक्सर सड़क पर गंदगी करते हैं और शिकायतकर्ता और गांव के अन्य निवासियों ने परिवार के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ.

प्रतीकात्मक तस्वीर.
चंडीगढ़: आवारा कुत्तों को लेकर हुए एक विवाद के बाद एक परिवार के जिन तीन सदस्यों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था, पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने उन्हें अग्रिम जमानत दे दी है लेकिन उन्हें रिहायशी इलाके के आवारा कुत्तों को कुछ न खिलाने का निर्देश दिया क्योंकि इससे उन्हें आस-पास घूमने का प्रोत्साहन मिलेगा.
इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के अनुसार, बलबीर कौर की शिकायत पर याचिकाकर्ताओं मनदीप सिंह, उनकी पत्नी बलबीर कौर और उनकी बेटी लवप्रीत कौर के खिलाफ धार्मिक भावनाओं को चोट पहुंचाने, गलत तरीके से बंधक बनाने और आपराधिक धमकी देने से आईपीसी की संबंधित धाराओं में कपूरथला जिले के फगवाड़ा स्थित सतनामपुरा पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज किया गया था.
बलबीर कौर ने आरोप लगाया था कि मनदीप सिंह ने 8-9 आवारा कुत्तों को रखा है जो अक्सर सड़क पर गंदगी करते हैं और शिकायतकर्ता और गांव के अन्य निवासियों ने परिवार के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ.
कौर ने यह भी आरोप लगाया कि कुत्तों ने उनके लहसुन के पौधों को भी नष्ट कर दिया था और 24 नवंबर, 2019 को बलबीर कौर और लवलीन कौर शिकायतकर्ता के घर के बाहर आईं, उनके साथ मारपीट की और उसकी धार्मिक भावनाओं को आहत किया.