गुटखा, तंबाकू और पान मसाला शुक्रवार से उत्तराखंड में प्रतिबंधित
By लोकमत न्यूज़ डेस्क | Published: October 19, 2019 01:41 PM2019-10-19T13:41:46+5:302019-10-19T13:42:48+5:30
खाद्य सुरक्षा आयुक्त नितेश कुमार झा ने शुक्रवार की शाम इस संबंध में एक आदेश जारी किया। यह फैसला तंबाकू एवं निकोटिन युक्त गुटखा और पान मसाला जैसे पदार्थों के मानव स्वास्थ्य पर पड़ने वाले प्रभावों के मद्देनजर लिया गया है।
उत्तराखंड सरकार ने गुटखा जैसे पदार्थों और तंबाकू एवं निकोटिन की उच्च मात्रा वाले पान मसाला के उत्पादन, भंडारण, वितरण और बिक्री को पूरी तरह प्रतिबंधित कर दिया है।
खाद्य सुरक्षा आयुक्त नितेश कुमार झा ने शुक्रवार की शाम इस संबंध में एक आदेश जारी किया। यह फैसला तंबाकू एवं निकोटिन युक्त गुटखा और पान मसाला जैसे पदार्थों के मानव स्वास्थ्य पर पड़ने वाले प्रभावों के मद्देनजर लिया गया है।
Uttarakhand government has put total ban on manufacture, storage, distribution and sale of gutka and pan masala in the state for a year.
— ANI (@ANI) October 19, 2019
आदेश में प्रतिबंध के कारणों के बारे में विस्तार से बताया गया है कि भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण मानव उपभोग के किसी भी उत्पाद में तंबाकू एवं निकोटिन के प्रयोग को प्रतिबंधित करता है और यह पाया गया कि गुटखा, पान मसाला और विभिन्न नामों के तहत बेचे जा रहे कई अन्य उत्पादों में इनकी मात्रा बहुत ज्यादा है।