गुटखा विवाद : उच्च न्यायालय ने द्रमुक विधायकों को जारी नोटिस खारिज किया

By भाषा | Published: February 10, 2021 04:45 PM2021-02-10T16:45:02+5:302021-02-10T16:45:02+5:30

Gutkha controversy: High court dismisses notice issued to DMK MLAs | गुटखा विवाद : उच्च न्यायालय ने द्रमुक विधायकों को जारी नोटिस खारिज किया

गुटखा विवाद : उच्च न्यायालय ने द्रमुक विधायकों को जारी नोटिस खारिज किया

चेन्नई, 10 फरवरी मद्रास उच्च न्यायालय ने 2017 में तमिलनाडु विधानसभा में गुटखा के पाउच दिखाने के मामले में सदन की विशेषाधिकार समिति द्वारा विपक्ष के नेता एम के स्टालिन समेत द्रमुक के 18 विधायकों को जारी नोटिस बुधवार को खारिज कर दिए।

तमिलनाडु में गुटखा पर 2013 से ही प्रतिबंध है।

विपक्षी विधायकों की तरफ से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता आर शणमुगासुंदरम ने बताया कि न्यायमूर्ति पुष्पा सत्यनारायण ने विधानसभा समिति द्वारा जारी नोटिस खारिज कर दिए।

पिछले साल अगस्त में तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश ए पी साही और न्यायमूर्ति सेंथिल कुमार राममूर्ति की पीठ ने द्रमुक विधायकों को पूर्व में जारी नोटिस खारिज कर दिए थे, लेकिन प्राधिकारियों को फिर से विशेषाधिकार कार्यवाही शुरू करने की छूट दी थी।

इसके बाद सितंबर 2020 में नोटिस जारी किए गए।

शणमुगासुंदरम ने संवाददाताओं से कहा कि अदालत को बताया गया कि विधायकों की मंशा सरकार के प्रतिबंध के बावजूद गुटखा की उपलब्धता के बारे में बताने की थी और नोटिस जारी करने का कोई आधार नहीं था।

इस बीच, स्टालिन ने फेसबुक पर एक पोस्ट में कहा कि द्रमुक विधायक गुटखा के पाउच दिखाकर बताना चाहते थे कि राज्य में यह आसानी से उपलब्ध है।

उन्होंने कहा कि राज्य में आगामी विधानसभा चुनाव में यदि उनकी पार्टी को सत्ता मिली तो गुटखा पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया जाएगा।

Disclaimer: लोकमत हिन्दी ने इस ख़बर को संपादित नहीं किया है। यह ख़बर पीटीआई-भाषा की फीड से प्रकाशित की गयी है।

Web Title: Gutkha controversy: High court dismisses notice issued to DMK MLAs

भारत से जुड़ीहिंदी खबरोंऔर देश दुनिया खबरोंके लिए यहाँ क्लिक करे.यूट्यूब चैनल यहाँ इब करें और देखें हमारा एक्सक्लूसिव वीडियो कंटेंट. सोशल से जुड़ने के लिए हमारा Facebook Pageलाइक करे