शादी के दो दिन बाद ही पति-पत्नी का तलाक, कोर्ट ने भी दी मंजूरी, जानें क्या है पूरा मामला
By बलवंत तक्षक | Published: September 12, 2021 08:21 AM2021-09-12T08:21:28+5:302021-09-12T08:27:08+5:30
पति-पत्नी ने आपसी सहमति से तलाक के लिए गुरुग्राम की फैमिली कोर्ट में याचिका दायर की थी। हालांकि फैमिली कोर्ट ने याचिका खारिज कर दी थी।
गुरुग्राम: शादी के बाद पति-पत्नी दो दिन भी साथ नहीं रह पाए। मतभेद इतने बढ़े कि दोनों अलग रहने लग गए। पंजाब व हरियाणा हाईकोर्ट ने भी माना कि दोनों को तलाक के लिए शादी के दो दिन बाद ही उनका अलग हो जाने का पर्याप्त कारण है।
हाईकोर्ट ने कहा कि शादी के एक साल के भीतर तलाक की याचिका दाखिल नहीं करने की शर्त को भी इसी आधार पर माफ कर दिया गया है। यह मामला हरियाणा के गुरुग्राम का है। दोनों का विवाह इसी साल 15 फरवरी को हुआ था।
दो दिन बाद 17 फरवरी को पत्नी ने अलग रहने का फैसला किया और विवाह में दी गई अपनी सभी चीजें वापस ले लीं।
फैमिली कोर्ट ने याचिका की थी खारिज
दोनों ने आपसी सहमति से तलाक के लिए गुरुग्राम की फैमिली कोर्ट में याचिका दायर कर दी, साथ ही एक और अर्जी दाखिल की जिसमें कहा गया था कि विवाह के एक साल के भीतर तलाक की याचिका स्वीकार नहीं करने की शर्त को माफ किया जाए।
फैमिली कोर्ट ने इस अर्जी को नामंजूर कर दिया। पति-पत्नी का मानना था कि शादी के दो दिन बाद ही उन्हें समझ आ गया था कि वे एक-दूसरे के लिए नहीं हैं। दोनों में भारी मतभेद पैदा हो गए थे।
ऐसे में फैमिली कोर्ट की तरफ से उनकी अर्जी नामंजूर कर देने पर उन्होंने पंजाब व हरियाणा हाईकोर्ट में याचिका दायर की। हाईकोर्ट ने फैमिली कोर्ट के फैसले को खारिज करते हुए दोनों के तलाक को मंजूरी दे दी।