सरकार ने अरुणाचल प्रदेश के इन 3 जिलों में AFSPA को 6 महीने के लिए बढ़ाया, गृह मंत्रालय ने जारी की अधिसूचना

By अनिल शर्मा | Published: April 1, 2022 08:06 AM2022-04-01T08:06:35+5:302022-04-01T08:20:17+5:30

गृह मंत्रालय ने असम की सीमा से लगे नामसाई जिले के नामसाई और महादेवपुर पुलिस थानों के तहत तिरप, चांगलांग और लोंगडिंग जिलों और क्षेत्रों को 1 अप्रैल से 30 सितंबर तक AFSPA की धारा 3 के तहत 'अशांत क्षेत्र' घोषित किया है।

Govt extends AFSPA in 3 districts Tirap Changlang and Longding districts areas under Namsai of Arunachal Pradesh | सरकार ने अरुणाचल प्रदेश के इन 3 जिलों में AFSPA को 6 महीने के लिए बढ़ाया, गृह मंत्रालय ने जारी की अधिसूचना

सरकार ने अरुणाचल प्रदेश के इन 3 जिलों में AFSPA को 6 महीने के लिए बढ़ाया, गृह मंत्रालय ने जारी की अधिसूचना

Highlights अरुणाचल प्रदेश के तीन जिलों और असम की सीमा से लगे दो पुलिस थानों के अधिकार क्षेत्रों को अशांत घोषित किया गयागृह मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना के मुताबिक 1 अप्रैल से 30 सितंबर तक AFSPA की धारा 3 के तहत "अशांत" क्षेत्र घोषित किया

नई दिल्लीः केंद्र ने अरुणाचल प्रदेश के तीन जिलों और असम की सीमा से लगे दो पुलिस थानों के अधिकार क्षेत्र में आने वाले क्षेत्रों में सशस्त्र बल (विशेष अधिकार) अधिनियम (AFSPA) को छह महीने के लिए और बढ़ा दिया है और प्रतिबंधित विद्रोहियों की गतिविधियों को देखते हुए उन्हें एक अशांत क्षेत्र घोषित कर दिया है।

गृह मंत्रालय के ताजा आदेश ने अरुणाचल प्रदेश के दो पुलिस स्टेशनों के अधिकार क्षेत्र में आने वाले कुछ क्षेत्रों में प्रतिबंधों को कम कर दिया है, जिन्हें इसके पहले के आदेश में "अशांत क्षेत्र" घोषित किया गया था। मंत्रालय द्वारा जारी एक अधिसूचना के अनुसार, शुक्रवार को अरुणाचल प्रदेश के तिरप, चांगलांग और लोंगडिंग जिलों और असम की सीमा से लगे अरुणाचल प्रदेश के नामसाई जिले में नामसाई और महादेवपुर पुलिस थानों के अधिकार क्षेत्र में आने वाले क्षेत्रों को  1 अप्रैल से 30 सितंबर तक AFSPA की धारा 3 के तहत  "अशांत" क्षेत्र घोषित किया। .

इस अधिसूचना में, लोअर दिबांग घाटी जिले के रोइंग पुलिस स्टेशन और लोहित जिले के सुनपुरा पुलिस स्टेशन से प्रतिबंध हटा दिए गए हैं। असम राज्य की सीमा से लगे अरुणाचल प्रदेश के नामसाई जिले को सशस्त्र बल (विशेष शक्तियां) अधिनियम, 1958 की धारा 3 के तहत 1 अक्टूबर, 2021 से 31 मार्च, 2022 तक 'अशांत क्षेत्र' घोषित किया गया था, जब तक कि इसे पहले वापस नहीं लिया जाता।"

अधिसूचना में कहा गया है 1 अप्रैल, 2021 की अपनी अधिसूचना में, गृह मंत्रालय ने सशस्त्र बल (विशेष अधिकार) अधिनियम, 1958 (1958 का 28) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अरुणाचल प्रदेश के तिरप, चांगलांग और लोंगडिंग जिलों और असम राज्य की सीमा से लगे अरुणाचल प्रदेश के अन्य जिलों में चार पुलिस स्टेशनों के अधिकार क्षेत्र में आने वाले क्षेत्र "अशांत क्षेत्र" घोषित किया था।

नई अधिसूचना अरुणाचल प्रदेश के तिरप, चांगलांग और लोंगडिंग जिलों और असम की सीमा से लगे अरुणाचल प्रदेश के अन्य जिलों में चार पुलिस थानों के अधिकार क्षेत्र में आने वाले क्षेत्र में कानून व्यवस्था की स्थिति की समीक्षा के बाद जारी की गई। इससे पहले जिन चार पुलिस थानों को "अशांत क्षेत्र" घोषित किया गया था, वे नामसाई जिले के नामसाई और महादेवपुर, लोअर दिबांग घाटी जिले के रोइंग पुलिस स्टेशन और लोहित जिले के सुनपुरा पुलिस स्टेशन थे।

 AFSPA सुरक्षा बलों को बिना वारंट के किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करने, प्रवेश करने या प्रवेश करने, कुछ अन्य कार्यों के साथ वारंट के बिना तलाशी का अधिकार देता है। अरुणाचल प्रदेश के इन क्षेत्रों में प्रतिबंधित विद्रोही समूह नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड (एनएससीएन-के), यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ असम (उल्फा) और नेशनल डेमोक्रेटिक फ्रंट ऑफ बोडोलैंड (एनडीएफबी) सक्रिय हैं। .

 

Web Title: Govt extends AFSPA in 3 districts Tirap Changlang and Longding districts areas under Namsai of Arunachal Pradesh

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