Good News! केंद्र सरकार ने पुलों, सुरंगों वाले राष्ट्रीय राजमार्गों पर टोल दरों में 50 फीसद तक की कटौती का किया ऐलान

By रुस्तम राणा | Updated: July 5, 2025 15:39 IST2025-07-05T15:39:34+5:302025-07-05T15:39:34+5:30

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने एनएच शुल्क नियम 2008 को संशोधित करने का निर्णय लिया है और टोल शुल्क की गणना के लिए उपयोग किए जाने वाले नए फॉर्मूले के बारे में जानकारी देते हुए एक अधिसूचना जारी की है।

Govt announces up to 50 per cent cut in toll rates on national highways with bridges, tunnels | Good News! केंद्र सरकार ने पुलों, सुरंगों वाले राष्ट्रीय राजमार्गों पर टोल दरों में 50 फीसद तक की कटौती का किया ऐलान

Good News! केंद्र सरकार ने पुलों, सुरंगों वाले राष्ट्रीय राजमार्गों पर टोल दरों में 50 फीसद तक की कटौती का किया ऐलान

नई दिल्ली: वाणिज्यिक वाहन मालिकों को बड़ी राहत देते हुए केंद्र सरकार ने सुरंगों, पुलों, फ्लाईओवरों या एलिवेटेड स्ट्रेच जैसी संरचनाओं वाले राष्ट्रीय राजमार्गों के खंडों के लिए टोल दरों में 50 प्रतिशत तक की कटौती करने की घोषणा की है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने एनएच शुल्क नियम 2008 को संशोधित करने का निर्णय लिया है और टोल शुल्क की गणना के लिए उपयोग किए जाने वाले नए फॉर्मूले के बारे में जानकारी देते हुए एक अधिसूचना जारी की है।

2 जुलाई की अधिसूचना में कहा गया है, "संरचना या संरचनाओं से युक्त राष्ट्रीय राजमार्ग के खंड के उपयोग के लिए शुल्क की दर की गणना संरचना या संरचनाओं की लंबाई को छोड़कर राष्ट्रीय राजमार्ग के खंड की लंबाई में संरचना या संरचनाओं की लंबाई का दस गुना जोड़कर या राष्ट्रीय राजमार्ग के खंड की कुल लंबाई का पांच गुना, जो भी कम हो, करके की जाएगी।" 'संरचना' से तात्पर्य किसी व्यक्तिगत पुल, सुरंग या फ्लाईओवर या एलिवेटेड राजमार्ग से है।

मंत्रालय ने नए टोल शुल्कों को स्पष्ट करने के लिए एक उदाहरण दिया

यदि राष्ट्रीय राजमार्ग का कोई भाग 40 किलोमीटर तक फैला है और उसमें पूरी तरह से संरचनाएँ हैं, तो उपयोगकर्ता शुल्क गणना के लिए न्यूनतम लंबाई इस प्रकार निर्धारित की जाती है: संरचना की लंबाई का 10 गुना, जो 10 × 40 = 400 किलोमीटर है, या राजमार्ग खंड की कुल लंबाई का 5 गुना, जो 5 × 40 = 200 किलोमीटर है। "उपयोगकर्ता शुल्क की गणना 400 किलोमीटर की तुलना में कम लंबाई यानी 200 किलोमीटर के लिए की जाएगी।" इस मामले में उपयोगकर्ता दर गणना की गई सड़क की लंबाई के केवल 50 प्रतिशत पर लागू होती है।

मौजूदा नियमों के अनुसार, राष्ट्रीय राजमार्गों पर प्रत्येक किलोमीटर संरचना के लिए उपयोगकर्ताओं से नियमित टोल दर से दस गुना अधिक शुल्क लिया जाता है। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि इस टोल गणना पद्धति का उद्देश्य ऐसे बुनियादी ढांचे के निर्माण में शामिल काफी अधिक निर्माण लागत की भरपाई करना है।

एक अधिकारी ने दावा किया कि सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के नए अपडेट में फ्लाईओवर, अंडरपास और सुरंगों जैसे खंडों के लिए टोल दर 50 प्रतिशत तक कम कर दी गई है।

Web Title: Govt announces up to 50 per cent cut in toll rates on national highways with bridges, tunnels

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